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कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 29 तक करें आवेदन

Tue, 25 Feb 2020 01:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 01:18 AM IST
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Up to 29 applications for subsidy on agricultural equipment
जिला कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान व्यक्तिगत किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। किसान 29 फरवरी तक तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। सहायक कृषि अभियंता डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र, मशीन 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान कर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होेंने बताया कि स्कीम के अंतर्गत में सामान्य, लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित, जाति आदि के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों मक्का/राइस ड्रायर-02, स्ट्रॉ बेलर-10, हेय रैक-10, रिपर बाइंडर-10, लेजर लैंड लेवलर-20, टैक्टर चालित स्पेयर-50, पैडी ट्रांस्पलांटर-01, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर- 05, टैक्टर चालित पावर वीडर-10, मोबाइल श्रेडर-10 व रोटावेटर-60 का लक्ष्य दिया गया है। स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणासी आरएम डॉट ऑनलाइन के लिए जरूरी दस्तावेजों में किसान के नाम जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, जमीन, पटवारी रिपोर्ट, बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तथा पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। जमीन किसान के नाम या उसके पति, पत्नी, माता-पिता, बेटा बेटी के नाम होनी चाहिए अन्यथा उसका आवेदन रद्द माना स्वयं जिम्मेवार होगा। किसान का चयन होने के बाद के उपरांत यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो भी आवेदन रद्द माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान जमीन, श्रेणी व अन्य जानकारी ध्यानपूर्वक भरवाए। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन यंत्र ही ले सकता है। यदि योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो तो लाभार्थी का चयन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा सीआरएम डॉट सीओएम पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया वे किसान इस स्कीम मे उसी यंत्र के आवेदन करने केे लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं किसान अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय सहायक कृषि अभियंता व उप मंडल अधिकारी कार्यालय में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते है।
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