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कूड़ा जलाना कानूनी अपराध, 3 दुकानदारों को दिए नोटिस

Sat, 07 Jul 2018 01:32 AM IST
Updated Sat, 07 Jul 2018 01:32 AM IST
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कूड़ा जलाना कानूनी अपराध, 3 दुकानदारों को दिए नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
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बादली। खुले में कूड़ा जलाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। शुक्रवार को नायब तहसीलदार ने बादली में तीन दुकानदारों को कूड़ा जलाने पर नोटिस भेज दिया। उपमंडल में प्रशासन की ओर से दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि दुकानों के बाहर कूड़ा न जलाएं।

नायब तहसीलदार अजय कुमार ने दुकानदारों को बताया कि दुकान के सामने कूड़ा जलाता हुआ पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रवार को उपमंडल स्थित दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे नायब तहसीलदार ने वातावरण के प्रति ईमानदार रहने का पाठ पढ़ाया। जिला उपायुक्त सोनल गोयल के दिशा निर्देशों पर नोडल अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार अजय कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। नायब तहसीलदार अजय कुमार ने शुक्रवार को बादली मार्केट का दौरा करते हुए तीन दुकान मालिकों को कूड़ा जलाते हुए पकड़कर नोटिस दिए। अजय कुमार के अनुसार प्रशासन नेे अमित जनरल स्टोर, भारद्वाज ट्रैक्टर वर्कशॉप और शीतल टेंट हाउस को नोटिस थमाए हैं। तीनों दुकानदारों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन पर बादली पुलिस कार्रवाई करेगी। जिला उपायुक्त के आदेशानुसार बादली परिवर्तन के तहत उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों को बताया गया है कि कहीं भी कूड़ा करकट ना दिखाई दे। निर्धारित स्थानों पर कूड़ा डाला जाए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के कार्रवाई की गई है जो कि उचित नहीं है।
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