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दुष्कर्म के दोषी को सात साल व 35 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा

Thu, 28 Feb 2019 02:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Feb 2019 02:11 AM IST
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दुष्कर्म के दोषी को सात साल व 35 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। साल्हावास पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में करीब ढाई साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत फैसला सुना दिया। अतिरिक्त
सेशन जज शशी चौहान की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साल्हावास थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने पुलिस थाने में 17 सितंबर 2016 को मामला दर्ज कराया था कि आरोपी दीवार कूदकर उसके घर में घुस आया और उसके मुंह को दबा दिया। जब उसने उससे छुड़ाने का प्रयास किया तो उसने उसका गला दबाने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब वह भागने लगा तो उसने अपने परिजनों को आवाज लगाई तो उसके परिजन वहां आ गए, लेकिन वह उन्हें धक्का मारते हुए दीवार कूदकर भाग गया। घटना की सूचना साल्हावास पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद धारा 376, 451, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया।
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तीन धाराओं के तहत हुई सजा
भादस की धारा 376 के तहत 7 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 451 के तहत एक साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल की कैद व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी, जबकि जुर्माना अलग-अलग देना होगा।
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