फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   नाबालिग ने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण और सास-ससुर पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

नाबालिग ने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण और सास-ससुर पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

Thu, 17 May 2018 01:40 AM IST
Updated Thu, 17 May 2018 01:40 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग ने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण और सास-ससुर पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चरखी दादरी।
बाढड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण व सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला सेल को शिकायत सौंपी है। पुलिस ने इस संबंध में महेंद्रगढ़ जिला निवासी तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता की शादी करीब एक साल पूर्व साढ़े 14 वर्ष की उम्र में हुई थी।
शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 23 मई 2017 को महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव निवासी मंजीत से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद उसने मामले की जानकारी मायके पक्ष को दी और परिजन आकर उसे ले गए। इसके बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके पहुंचे और अपनी गलती मानकर उसे वापस ले आए। इसके बाद उसके पति ने उसका अप्राकृतिक यौन शोषण शुरू कर दिया।
विज्ञापन

पीड़िता ने बताया पिता की मौत होने के चलते उसकी मां ने उसकी शादी साढ़े 14 वर्ष की उम्र में की थी और इस समय उसकी उम्र 16 साल है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उससे मारपीट करने लगे और पति उसे नग्न अवस्था में घर से बाहर भी निकाल देता था। प्रताड़ना की जानकारी उसने दोबारा मायके पक्ष को दी और परिजन उसे ससुराल से ले आए। मंगलवार को मामले की शिकायत उन्होंने महिला सेल चरखी दादरी में दर्ज कराई। पुलिस प्रवक्ता सुरेंद्र दांगी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed