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चुनाव खर्च में उम्मीदवार 10 हजार तक ही कर सकता है नकद भुगतान : मलिक

Thu, 11 Apr 2019 01:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2019 01:59 AM IST
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चुनाव खर्च में उम्मीदवार 10 हजार तक ही कर सकता है नकद भुगतान : मलिक
अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है। भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार के खर्च की निगरानी के लिए संसदीय क्षेत्रवार खर्च ऑब्जर्वर नियुक्त करने के साथ-साथ जिला स्तर पर एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सेल, विधानसभावार असिस्टेंट एक्पेंडिचर ऑब्जर्वर, एकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम भी गठित की है। इसके अतिरिक्त एक कंप्लेंट मॉनीटरिंग सेल व सिंगल विंडो भी स्थापित की गई है। यह जानकारी जिले के लिए एक्पेंडिचर मॉनीटरिंग सेल के अध्यक्ष एवं डीईटीसी (जीएसटी) केएस मलिक ने लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में खर्च निगरानी से जुड़ी समितियों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेते हुए दी। मलिक ने बताया कि उम्मीदवार के खर्च की मॉनीटरिंग के लिए निर्वाचन विभाग भी शेडो रजिस्टर तैयार करेगा और चुनाव के दौरान खर्च को लेकर उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले दावे का इस रजिस्टर के साथ मिलान होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीदवार द्वारा एक अलग बैंक खाता नामांकन के एक दिन पहले तक खोलना होगा। उम्मीदवार यह खाता अपने इलेक्शन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकता है। चुनाव खर्च में उम्मीदवार 10 हजार रुपये तक का नकद भुगतान व उससे अधिक का भुगतान इसी खाते के चेक से करेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव की खर्च सीमा के दायरे में उम्मीदवार को चुनाव लड़ना होगा।


रोड शो और काफिलों की होगी वीडियोग्राफी
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान वीडियो सर्विलांस टीम उम्मीदवारों की रैलियों, काफिलों, रोड शो आदि की वीडियो रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसका मूल्यांकन वीडियो व्यूइंग टीम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 10 लाख से अधिक नकदी का आवागमन कहीं मिलता है तो उसकी सूचना आयकर विभाग को भी की जाएगी। इस बैठक में परिवहन विभाग के महाप्रबंधक एमएस खरब तथा संबंधित कमेटी के सदस्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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