फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   सख्ताई के बावजूद सरपट दौड़ रहे हैं ओवर लोड वाहन

सख्ताई के बावजूद सरपट दौड़ रहे हैं ओवर लोड वाहन

Sat, 24 Jun 2017 12:48 AM IST
Updated Sat, 24 Jun 2017 12:48 AM IST
विज्ञापन
सख्ताई के बावजूद सरपट दौड़ रहे हैं ओवर लोड वाहन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

बहादुरगढ़।
इलाके की सड़कों पर ओवर लोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। क्षमता से अधिक माल से भरे ये वाहन सड़कों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, हादसे का भी कारण बने हैं। हालांकि महीने भर में पुलिस ने 42 चालान और छह चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। मगर व्यवस्था सुधारने के लिए यह कार्रवाई नाकाफी है। आरटीए व पुलिस मिलकर गंभीरता से कार्रवाई करे तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है।
बहादुरगढ़ एक उद्योग नगर है और दिल्ली से सटा हुआ है। यहां ओवर लोड वाहन सड़कों पर देखे जा सकते हैं। बीती रात भी पुलिस ने इसी मामले में एक चालक पर केस दर्ज किया है। बृहस्पतिवार की रात को भी दादरी के झोझू क्षेत्र से चले एक ट्रक को बहादुरगढ़ में रोहतक-दिल्ली रोड पर मामा चौक पर रोका गया। यहां ट्रैफिक पुलिस ने जांच की तो ट्रक में भारी मात्रा में क्रेशर भरा हुआ था। पुलिस ने वजन कराया तो ट्रक में क्षमता से काफी ज्यादा माल भरा हुआ था। इस पर पुलिस ने चालकों को काबू किया और थाने ले गई। इनके खिलाफ सड़कों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गाड़ी चला रहा व्यक्ति प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) का निवासी दलीप है। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। गाड़ी के कागजात किसी और व्यक्ति के नाम थे। इस बारे में दलीप का कहना था कि यह गाड़ी उसने नांगलोई निवासी महेंद्र गर्ग से खरीदी थी। अभी उसके नाम नहीं हुई है।
विज्ञापन

इन मार्गों पर खतरा
बहादुरगढ़-झज्जर मार्ग, बहादुरगढ़-बादली मार्ग, बहादुरगढ़-बामनोली रोड और रोहतक रोड पर भारी वाहनों के कारण खतरा बना रहता है। बादली क्षेत्र में कुछ हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

करीब पांच लाख रुपये जुर्माना
क्षमता से 25 फीसदी अधिक लोड पाए जाने पर चालान का प्रावधान है। इसमें भार के हिसाब से 10 से 12 हजार रुपये तक का जुर्माना बनता है। इस तरह से महीनेभर में पुलिस ने 42 ओवर लोड वाहन चालकों के चालान किए हैं। इनसे लगभग 5 लाख रुपये जुर्माना वसूल कर पुलिस आरटीए आफिस में जमा करा चुकी है।

पीपीडी एक्ट के तहत सजा
क्षमता से 25 फीसद से भी ज्यादा लोड पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ वाहन चालक पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज (पीपीडी) एक्ट के तहत केस दर्ज करने का भी प्रावधान है। इस केस में आरोपी को कोर्ट से ही बेल मिल सकती है। 10 से 12 हजार रुपये जुर्माना तो तय है ही, सजा भी हो सकती है। बहादुरगढ़ पुलिस ने इसी महीने क्षमता से काफी अधिक लोड पाए जाने पर छह वाहन चालकों पर केस दर्ज किया है।

जारी रहेगी कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने कहा कि सड़कों पर ओवर लोड वाहन प्रवेश न करें, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कई वाहनों के चालान एवं केस भी किए हैं।


- पुलिस ने एक माह में 42 वाहनों के किए चालान, छह के खिलाफ केस दर्ज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed