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Hisar News: पत्नी के हत्यारेे को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 26 Aug 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 26 Aug 2026 12:47 AM IST
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Wife's killer gets life imprisonment, one lakh fine
हिसार। सूर्य नगर में पत्नी सुमन की हत्या के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने बुधवार को उसके पति सुरेश को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी माना जबकि दहेज उत्पीड़न की धारा 85 के आरोप से बरी कर दिया। सातरोड खुर्द की बीएचपी कॉलोनी निवासी रामकुमार ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी सुमन की शादी 7 मई 2009 को भिवानी के धनाना निवासी सुरेश से हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद ससुराल पक्ष कार की मांग को लेकर उसे परेशान करता था। घटना से करीब 15 दिन पहले सुमन ने मायके फोन कर उसे ले जाने के लिए कहा। भाई राजेश उसे मायके ले आया जहां उसने परिजनों को परेशानी के बारे में बताया। परिवार ने उसे समझाकर 30 जून 2024 को वापस ससुराल भेज दिया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुश के अनुसार नैन्सी की गवाही मामले में अहम रही। उसने अदालत को बताया कि रात में मां की चीखें सुनकर नीचे गई तो पिता सुरेश को उसका गला दबाते देखा। इसके बाद वह ऊपर चली गई। कुछ देर बाद सुरेश ने उसे मां को देखने के लिए कहा। नीचे पहुंचने पर सुमन खिड़की की ग्रिल से चुन्नी के सहारे लटकी मिली। अदालत ने नैन्सी के बयान को विश्वसनीय माना और उसमें कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं पाया। साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर सुरेश को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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11:15 बजे पति का फोन, फिर बेटी की कॉल : 1 जुलाई 2024 की रात करीब 11:15 बजे सुरेश ने रामकुमार को फोन कर कहा कि अपनी बेटी को संभाल लो। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। कुछ देर बाद सुमन की बेटी नैन्सी ने परिजनों को फोन किया। वे सूर्य नगर पहुंचे तो सुमन कमरे में मृत पड़ी थी। उसे जिंदल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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