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Hisar News: किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले को 5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Sep 2023 12:24 AM IST
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The person who seduced a teenage girl and took her away was sentenced to 5 years.
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में चंदन नगर निवासी आकाश को 5 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माने लगाया है। जुर्माना न भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने उसे 6 सितंबर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 11 जनवरी 2022 को गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 19 साल की मेरी बेटी एक सेक्टर की कोठी में झाड़ू-पौच्छा लगाने का काम करती है। वह कल दोपहर 12 बजे कोठी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, मगर वापस नहीं लौटी। उसकी काफी जगह तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने एक हफ्ते बाद अपनी बेटी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश कर बेटी की उम्र 16 साल बताकर बयान दर्ज कराया था। उसने बयान में चंदन नगर के आकाश पर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का शक जताया था।
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पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का केस दर्ज कर अगले दिन आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पुलिस उसे नागरिक अस्पताल लेकर आई थी जहां पर उसने मेडिकल जांच करवाने से इंकार कर दिया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।
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