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Hisar News: नगर निगम ने शांति नगर के हनुमान मंदिर को अवैध निर्माण करार देते हुए तोड़ने का दिया नोटिस
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शांति नगर पार्क में मंदिर के समीप बैठक करते क्षेत्रवासी।
हिसार। नगर निगम ने शांतिनगर के हनुमान मंदिर पार्क में बने मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए उसे तोड़ने का नोटिस मंदिर पर चस्पा किया है। इससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिर को तोड़ना गलत है। वह इस मामले में निगम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
शांति नगर पार्क स्थित मंदिर के पास शनिवार शाम को स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस दौरान पार्क मंदिर समिति के प्रधान डॉ. राजकुमार ढींगड़ा ने बताया कि निगम की तरफ से चस्पाए गए नोटिस में लिखा है कि नगर निगम की जमीन पर बने पार्क में करीब 101 स्क्वेयर मीटर जगह पर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, पार्कों व स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही अनुमति दी जा सकती है। इसलिए इस अवैध धार्मिक संस्थान को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस कार्रवाई पर खर्च के लिए मंदिर प्रबंधक व पुजारी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा दंडात्मक व न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर अवैध कब्जे को हटाकर या कार्यालय में आकर लिखित में सूचित करें अन्यथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधान ने बताया कि यह मंदिर करीब पांच दशक पुराना मंदिर है। मंदिर को तोड़ने का नोटिस देना गलत है, क्योंकि इसमें कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की इससे आस्था जुड़ी है। इस बारे में अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी।
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शांति नगर पार्क स्थित मंदिर के पास शनिवार शाम को स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस दौरान पार्क मंदिर समिति के प्रधान डॉ. राजकुमार ढींगड़ा ने बताया कि निगम की तरफ से चस्पाए गए नोटिस में लिखा है कि नगर निगम की जमीन पर बने पार्क में करीब 101 स्क्वेयर मीटर जगह पर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया हुआ है।
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सर्वोच्च न्यायालय के एक केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, पार्कों व स्थानों आदि पर मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही अनुमति दी जा सकती है। इसलिए इस अवैध धार्मिक संस्थान को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस कार्रवाई पर खर्च के लिए मंदिर प्रबंधक व पुजारी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा दंडात्मक व न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर अवैध कब्जे को हटाकर या कार्यालय में आकर लिखित में सूचित करें अन्यथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 408ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधान ने बताया कि यह मंदिर करीब पांच दशक पुराना मंदिर है। मंदिर को तोड़ने का नोटिस देना गलत है, क्योंकि इसमें कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की इससे आस्था जुड़ी है। इस बारे में अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी।