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Hisar News: हत्यारे बेटे को उम्रकैद 12 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 23 Dec 2025 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 23 Dec 2025 01:57 AM IST
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The killer son was sentenced to life imprisonment and fined Rs 12,000
हिसार। मंडी आदमपुर के जवाहर नगर में मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) निशांत शर्मा की अदालत ने दोषी बेटे कमल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सनसनीखेज वारदात 5 जून 2024 को सामने आई थी। इस मामले में आदमपुर थाना पुलिस ने आरोपी कमल की पत्नी संतोष देवी के बयान के आधार पर 5 मई 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता संतोष देवी ने पुलिस को बताया कि वह दसवीं पास है। उसकी शादी करीब चार महीने पहले जवाहर नगर निवासी कमल से हुई थी।
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उनकी सास रोशनी देवी (50) के दो बेटे और दो बेटियां थीं, जबकि एक बेटे रूपेश उर्फ भक्कलु को उन्होंने गोद लिया हुआ था। रोशनी देवी परिवार के साथ रहती थीं, जबकि संतोष देवी अपने पति कमल के साथ किराये के मकान में रहती थी। घटना वाले दिन कमल उसके पास आया और बताया कि उसने अपनी मां को गोली मार दी है और शव गली में पड़ा है।
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इस पर वह गली में पहुंची तो उसने देखा कि उनकी सास सिर से खून बह रहा था। इसके बाद उसने अपने देवर रूपेश उर्फ भक्कलु को सूचना दी, जिसने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कमल अपनी मां के चाल-चलन पर शक करता था और इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले में अदालत ने कमल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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