फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Reply to uproar in Hisar ACS Home: High Court

हिसार में हंगामे पर जवाब दें एसीएस गृह : हाई कोर्ट

Fri, 08 Aug 2014 11:49 PM IST
Updated Fri, 08 Aug 2014 11:49 PM IST
विज्ञापन
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संत रामपाल को रोहतक एवं हिसार की तरह भविष्य में ऐसी घटनाओं को न दोहराने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए संत रामपाल को अगली तरीख 27 अगस्त से पहले हाईकोर्ट में शपथपत्र जमा कराना होगा। इसमें लिखा होगा कि भविष्य में मेरे या मेरे अनुयायिओं की ओर से कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में अवमानना नोटिस पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को रोहतक एवं हिसार के पुलिस अधीक्षक के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रह) अदालत में पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने संत रामपाल को 27 अगस्त को कोर्ट में साधारण आदमी के रूप में पेश होने के  लिए कहा है।
विज्ञापन


कोर्ट ने संत रामपाल से उनके ऊपर लगे आरोपों के जवाब भी मांगे हैं। इसके अलावा संत रामपाल को इसके लिए लिखित में आरोपों के जवाब भी देने होंगे। हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र ढुल और सचिव अमित सैनी ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस पर सुनवाई के लिए हिसार और रोहतक के एसपी सहित मुख्य सचिव (ग्रह) को बुलाया था। पर मुख्य सचिव ग्रह की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रह कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिए हैं कि शपथ पत्र देकर यह तय करें कि हिसार में घटी ऐसी घटना भविष्य में आगे नहीं होने दी जाएगी। हिसार कोर्ट की ओर से अधिवक्ता देवेंद सिंह पूनिया भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपना पत्र कोर्ट के सामने रखा।

विज्ञापन


सुरक्षा के मद्देनजर हिसार कोर्ट में पुलिस का पहरा रहा।  पुलिस की टीम तथा दंगा नियंत्रण गाड़ी कोर्ट में ही तैनात रहीं। हिसार कोर्ट में कोई तनाव न हो इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे थे। कैसी भी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed