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Hisar News: नशा तस्कर पिंटू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज
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हिसार। नशा तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने आरोपी पिंटू प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। आरोपी पिंटू ने 4 अक्तूबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने बताया कि अब वह इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती देगा।
पुलिस जांच में सामने आया था नाम : यह मामला थाना आजाद नगर पुलिस द्वारा जनवरी 2025 में दर्ज किया गया था। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगवा निवासी सियाराम 33 फुटा रोड पर नशीली दवाइयों की बिक्री के इरादे से खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सियाराम को पकड़ा, जिसकी तलाशी में 720 नशीले कैप्सूल (90 पत्तों में, कुल वजन 523.80 ग्राम) बरामद हुए। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सियाराम ने खुलासा किया कि उसने नशीली दवाइयां पिंटू प्रसाद से खरीदी थीं। इसी आधार पर पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो
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अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। आरोपी पिंटू ने 4 अक्तूबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने बताया कि अब वह इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती देगा।
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पुलिस जांच में सामने आया था नाम : यह मामला थाना आजाद नगर पुलिस द्वारा जनवरी 2025 में दर्ज किया गया था। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगवा निवासी सियाराम 33 फुटा रोड पर नशीली दवाइयों की बिक्री के इरादे से खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सियाराम को पकड़ा, जिसकी तलाशी में 720 नशीले कैप्सूल (90 पत्तों में, कुल वजन 523.80 ग्राम) बरामद हुए। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सियाराम ने खुलासा किया कि उसने नशीली दवाइयां पिंटू प्रसाद से खरीदी थीं। इसी आधार पर पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो
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