फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Information related to legal aid given to common people in legal awareness and service camp

Hisar News: शिविर में आमजन को दी कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 12:01 AM IST
विज्ञापन
Information related to legal aid given to common people in legal awareness and service camp
हांसी विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर में उपस्थित तहसीलदार अनिल कुमार व अन्य।
हांसी। उपमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को बताया कि प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। जहां महिलाओं को एक ही छत के नीचे लीगल, मेडिकल और ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है।
विज्ञापन

शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिसार की अधिवक्ता इंदु सैनी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओ, बच्चों व गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निशुल्क अधिवक्ता व वकील मुहैया करवाते हैं। कानूनी कार्रवाई में खर्च होने वाली राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला चाहे वह ग्रहिणी हो या कामकाजी वह कानूनी मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क सहायता प्राप्त कर सकती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, एससी एसटी समुदाय के सदस्य, मानसिक रूप से कमजोर, वरिष्ठ नागरिक, किन्नर समुदाय से संबंधित व्यक्ति व सालाना 3 लाख रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्ति भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिले में बने विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र देना होगा। तहसीलदार अनिल कुमार ने कहा कि विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर में आए आम नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जहां संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं से नागरिकों को अवगत करवाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed