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आज से ऑटों भी चलेंगे, नाई की दुकानें, सैलून भी खुलेंगे

Mon, 04 May 2020 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 12:12 AM IST
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From today onwards, autos will also run, barber shops, salons will also open
डॉ. प्रियंका सोनी, उपायुक्त। - फोटो : Hisar
केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जाने वाली छूट को लेकर उपायुक्त ने रविवार देर रात दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में चार मई से जिले में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। आज से नाई की दुकानें, स्पा व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इनके संचालक स्थानीय ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर किसी के घर में शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि बसों के संचालन को छोड़कर ग्रीन जोन को मिलने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिले में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर दो से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चार मई से भवन निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां पहले की भांति चलती रहेंगी। सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे।
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मेन मार्केट की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक खुल सकेंगी
मेन मार्केट की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक खुली रह सकती हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। किसी दुकान में अधिकतम पांच से ज्यादा ग्राहक न आएं। छोटी दुकानों में एक बार में दो ही ग्राहक अंदर रहें। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए। जो भी घर से बाहर निकले, वह अपना मुंह मास्क, रुमाल या अंगोछे से ढककर ही निकलें। दुकानदार दुकानों में सैनेटाइजर जरूर रखें। कोशिश करें कि गेट खुला रखें, ताकि गेट खोलने-बंद करने के दौरान वायरस के संक्रमण का खतरा न हो। एसी का इस्तेमाल न करें। इसमें आए किटाणु लंबे समय तक रहते हैं।
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ये भी रियायतें होंगी लागू
डॉक्टर अपनी ओपीडी खोल सकते हैं। सामान आदि ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी।
बसों व ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
जिले से अंतरराज्यीय आवाजाही नहीं होगी (मेडिकल एमरजेंसी को छोड़कर)। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल सकती है।
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ये रहेंगे बंद
सभी होटल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स, बार, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठे होने व धार्मिक स्थान खोलने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कंटेनमेट जोन में नहीं मिलेंगी रियायतें
शहर के दो कंटेनमेट जोन, शहरी क्षेत्र में एमसी और डीसी कॉलोनी व ग्रामीण क्षेत्र में गांव दड़ौली व चूली बागड़ियान में ये रियायतें लागू नहीं होंगी।
यदि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो छूट होगी वापस
कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है इसलिए जिलावासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें। यदि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो दी जाने वाली सभी छूट वापस लेनी पड़ेंगी। इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा होगी।
- डॉ. प्रियंका सोनी, उपायुक्त, हिसार
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