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सड़क पर कचरा डाला या पानी छोड़ा तो 5 हजार का जुर्माना
amarujala/Hisar
Updated Thu, 20 Apr 2017 12:31 AM IST
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अब अगर सड़क पर कचरा फेंका या पानी छोड़ा तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीन साल का कारावास भी हो सकता है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी ने हरियाणा की सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए एक्ट 2017 तैयार किया है। अब सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं। इस एक्ट को अब जिला मुख्यालयों पर लागू कराया जाएगा।
प्रदेश भर में सड़कों की हालत सुधारने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने एक्ट 2017 को अधिसूचित किया है। इस एक्ट की प्रति सभी जिला मुख्यालयों को भेजकर इसे लागू करने के लिए लिखा गया है। नए एक्ट में अधिकारियों को कई तरह की शक्तियां दी गई हैं। सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अधिकारी तुरंत अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकेंगे। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर भी सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन ले सकेंगे। अगर अधिकारी चाहे तो सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले को तीन दिन का समय लेकर उसे सड़क की रिपेयर भी करा सकेंगे। जिसमें अधिकारी बताएगा कि अतिक्रमण के समय सड़क किस हालत में थी। अब उसकी हालत किस तरह की है। इसके लिए जूनियर इंजीनियर स्केच बनाएगा। सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में तीन साल के कारावास भी हो सकता है। एक्ट के तहत कोई कंपनी या सोसायटी एक्ट का उल्लंघन करेगी तो उसके कंपनी के अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी।
- सड़क पर किसी तरह का स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण
- सड़क पर पशु बांधना
- सड़क पर वर्कशाप चलाना
- सड़क पर किसी तरह की कामर्शियल गतिविधि
- घर, दुकान, फैक्टरी से सड़क पर जल निकासी छोड़ना
- सड़क की जल निकासी में किसी तरह की बाधा डालना
- सड़क पर कचरा डालना, गंदगी को सड़क की ओर छोड़ना
- सड़क पर मिट्टी का ढेर लगाना, मलबा डालना
- बिना अनुमति के सड़क की खुदाई करना-नुक्सान पहुंचाना
- सड़क पर हैंडपंप, बोरवैल लगाना
- सड़क पर किसी तरह का पौधारोपण, नर्सरियों, बाड़ा लगाना
- सड़क पर लगे साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचना या उखाड़ना
- सड़क पर होर्डिंग, स्वागत द्वार, टेंट लगाना
बिना नोटिस फैसला आन द स्पॉट
असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर स्तर का अधिकारी को बिना नोटिस दिए कब्जा हटाने की पावर होगी। अस्थाई स्टाल, छतरी, बूथ, अस्थायी दुकान, सड़क पर सामान प्रदर्शनी, अस्थाई गेट को अधिकारी उपयुक्त बल के साथ तुरंत हटवा सकेंगे। इसके लिए जरूरत पडे़गी तो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं।
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एक्ट अधिसूचित कर दिया गया है। जल्द ही सभी जिला मुख्यालयों पर इसे भेजा जाएगा। जिला स्तर पर अधिकारी इसे लागू करेंगे। सड़कों को नुकसान कम पहुंचे इस कारण यह एक्ट अधिसूचित किया है। जिसमें जुर्माना 5 हजार रुपये तक किया गया है।
- राकेश मनोचा, चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा।
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प्रदेश भर में सड़कों की हालत सुधारने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने एक्ट 2017 को अधिसूचित किया है। इस एक्ट की प्रति सभी जिला मुख्यालयों को भेजकर इसे लागू करने के लिए लिखा गया है। नए एक्ट में अधिकारियों को कई तरह की शक्तियां दी गई हैं। सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अधिकारी तुरंत अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकेंगे। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर भी सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन ले सकेंगे। अगर अधिकारी चाहे तो सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले को तीन दिन का समय लेकर उसे सड़क की रिपेयर भी करा सकेंगे। जिसमें अधिकारी बताएगा कि अतिक्रमण के समय सड़क किस हालत में थी। अब उसकी हालत किस तरह की है। इसके लिए जूनियर इंजीनियर स्केच बनाएगा। सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में तीन साल के कारावास भी हो सकता है। एक्ट के तहत कोई कंपनी या सोसायटी एक्ट का उल्लंघन करेगी तो उसके कंपनी के अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी।
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- सड़क पर किसी तरह का स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण
- सड़क पर पशु बांधना
- सड़क पर वर्कशाप चलाना
- सड़क पर किसी तरह की कामर्शियल गतिविधि
- घर, दुकान, फैक्टरी से सड़क पर जल निकासी छोड़ना
- सड़क की जल निकासी में किसी तरह की बाधा डालना
- सड़क पर कचरा डालना, गंदगी को सड़क की ओर छोड़ना
- सड़क पर मिट्टी का ढेर लगाना, मलबा डालना
- बिना अनुमति के सड़क की खुदाई करना-नुक्सान पहुंचाना
- सड़क पर हैंडपंप, बोरवैल लगाना
- सड़क पर किसी तरह का पौधारोपण, नर्सरियों, बाड़ा लगाना
- सड़क पर लगे साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचना या उखाड़ना
- सड़क पर होर्डिंग, स्वागत द्वार, टेंट लगाना
बिना नोटिस फैसला आन द स्पॉट
असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर स्तर का अधिकारी को बिना नोटिस दिए कब्जा हटाने की पावर होगी। अस्थाई स्टाल, छतरी, बूथ, अस्थायी दुकान, सड़क पर सामान प्रदर्शनी, अस्थाई गेट को अधिकारी उपयुक्त बल के साथ तुरंत हटवा सकेंगे। इसके लिए जरूरत पडे़गी तो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं।
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एक्ट अधिसूचित कर दिया गया है। जल्द ही सभी जिला मुख्यालयों पर इसे भेजा जाएगा। जिला स्तर पर अधिकारी इसे लागू करेंगे। सड़कों को नुकसान कम पहुंचे इस कारण यह एक्ट अधिसूचित किया है। जिसमें जुर्माना 5 हजार रुपये तक किया गया है।
- राकेश मनोचा, चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा।