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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Education in schools and colleges will own bank lending officer

स्कूल-कॉलेज में एजूकेशन लोन देने खुद आएंगे बैंक ऑफिसर

Tue, 16 Jun 2015 12:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार Updated Tue, 16 Jun 2015 12:51 AM IST
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अब स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खुद बैंक ऑफिसर स्कूल-कॉलेज में पहुंचकर एजूकेशन लोन देने आएंगे।
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प्रदेश सरकार एजूकेशन लोन की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है। इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में सरकारी बैंकों की ओर से बाकायदा सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को एजूकेशन लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने स्टेट लेवल पर बैंकर कमेटी भी बनाई है। जिसमें एजूकेशन ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, निजी-सरकारी स्कूल व कॉलेजों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।
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ये कमेटी ही छात्रों को लोन देने की सुविधा प्रदान करेगी। कमेटी इस बात का ध्यान भी रखेगी कि सुविधा के लिए छात्रों को परेशानी ना हो। वहीं एजूकेशन लोन को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव मंगलवार को प्रशासनिक बैंक अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे।
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डिप्लोमा पर नहीं डिग्री पर ही मिलेगा लोन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा कोर्स के लिए एजूकेशन लोन की सुविधा खत्म कर दी है। विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को केवल डिग्री कोर्स के लिए ही एजूकेशन लोन की सुविधा दी जाएगी। कुछ साल पहले विदेश में डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को ये सुविधा मिल जाती थी।

मगर विदेश में फर्जी स्कूल-कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद छात्रों के लिए यह सुविधा बंद कर दी गई। देश या विदेश की मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेने वाले छात्रों को लोन की सुविधा बैंकों की ओर से दी जाएगी।

कोर्स पूरा होने पर 7 साल में चुकाना होगा लोन

छात्रों को एजूकेशन लोन सात साल की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। यह अवधि भी तब शुरू होगी, जब छात्र का कोर्स या फिर डिग्री पूरी हो जाएगी। खास बात यह है कि एजूकेशन के लिए साढ़े 7 लाख के लोन के लिए छात्रों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी।

इसके लिए सिर्फ स्कूल-कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर ही जरूरी होगा। साढ़े सात लाख तक के लोन के लिए छात्र को अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।


20 लाख के लिए देनी होगी गारंटी
अगर कोर्स की फीस 20 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा हो, तो इसके लिए छात्र को अपने पारिवारिक सदस्यों की आय के ब्यौरे के साथ ही इतनी कीमत की कोई प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पर बैंक के हवाले करनी पड़ेगी। तभी बैंक की ओर से उसका लोन मंजूर किया जाएगा। इतनी बड़ी राशि का मामला होने के कारण ऐसे केसों में बैंक गारंटी सुरक्षित रखना चाहते हैं।

सोमवार को ही एजूकेशन लोन संबंधी सरकार की ओर से आदेश आए हैं। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस योजना की गहनता से जानकारी दी जाएगी। अब एजूकेशन लोन के लिए प्रोसेस सरल होने जा रही है।
- डीआर शर्मा, लीड बैंक मैनेजर
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