फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   ownerkilling hisar, sukhlani village hisar, Hisar

ऑनरकिलिंग मामले मां-बाप और चाचा को सजा आज

Sun, 06 Nov 2016 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Sun, 06 Nov 2016 11:29 PM IST
विज्ञापन
 ownerkilling hisar, sukhlani village hisar, Hisar
court shimla
गांव सुलखनी में 13 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे पुरुषोत्तम की कोर्ट में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। एडीजे की कोर्ट ने ऑनर किलिंग के इस मामले में मृतक किशोरी के पिता, मां और चाचा को शनिवार को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन

कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने बरवाला थाना में 1 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। मामले की शिकायत पुलिस के ईएएसआई वेदपाल के बयानों पर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार किशोरी के चाल चलन पर पिता रामचंद्र व पत्नी शरबती शक करते थे। उन्होंने 30 जुलाई 2015 की रात को किशोरी निर्मला की गला दबाकर हत्या कर दी। रातोंरात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस मामले में मृतका के चाचा राजा ने उसके माता पिता का सहयोग किया।
विज्ञापन


बाइक पर ले गए थे शमशान भूमि में
पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा मामला कबूल लिया। पुलिस ने बताया कि निर्मला का चाचा उसकी हत्या कर रातों रात बाइक पर ही शव को शमशान भूमि में ले गए। वहां पर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जली हुई हड्डियां और राख की थी बरामद
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका की जली हुई हड्डियां और राख बरामद की थी। मामले के बारे में किसी ने पुलिस को गुप्त सूचना दी थी। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने कबूला था कि नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी के चाल चलन पर वे शक करते थे। बताया गया था कि गांव के ही एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed