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युवक की हत्या के जुर्म में चचेरे भाई सहित दो को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Fri, 23 Dec 2016 12:17 AM IST
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एडीजे अजय पराशर की कोर्ट ने हत्या और शव खुर्द बुर्द करने के जुर्म में गांव जमावड़ी के संसार और अनिल कुमार को उम्रकैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संसार ने कुनबे में भाई लगने वाले सुरेंद्र उर्फ शीलू की हत्या की थी। अदालत ने बुधवार को मृतक की पत्नी भतेरी और गांव जमावड़ी के राहुल उर्फ सोमबीर, अमित व वीरेंद्र उर्फ मोनू को बरी करते हुए संसार व अनिल को दोषी करार दिया था।
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हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में 28 नवंबर 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव जमावड़ी के जोगीराम नायक ने शिकायत देकर कहा था कि उनका 31 वर्षीय बेटा सुरेंद्र उर्फ शीलू हांसी की कृष्णा कॉलोनी में जनता औषधालय में काम करता था।
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वह 22 नवंबर को सुबह काम पर गया था लेकिन लौटा नहीं। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। बाद में तोशाम के पास के गांव पिंजोखरा के सुरेंद्र ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसकी बहन भतेरी की शादी 13 साल पहले जमावड़ी के सुरेंद्र उर्फ शीलू के साथ हुई थी।
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वह जमावड़ी आया तो पता चला कि उसका बहनोई सुुरेंद्र लापता है। गांव के संसार ने अपने साथियों की मदद से उसके बहनोई का कत्ल कर लाश को कहीं छुपा दिया है। रंजिश की वजह यह थी कि संसार उसकी बहन भतेरी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसी को लेकर उसके बहनोई का कत्ल किया गया है।
पुलिस ने संसार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी। उसने बताया था कि उन्होंने साजिश के तहत सुरेंद्र को हांसी के सेक्टर पांच में बुलाया था और उसे काबू कर दरांत से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
फिर शव जमीन में दबा दिया था। पुलिस ने शव बरामद कर केस में हत्या, शव खुर्द-बुर्द करने और आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा जोड़ी थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी भतेरी और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।