फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Life imprisonment for murder convict in Hisar of Haryana

Hisar Court News: शादी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 01 Jun 2022 02:50 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 01 Jun 2022 02:50 AM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने चार दिन पहले आरोपी को  दोषी करार दिया था। 

विज्ञापन
Life imprisonment for murder convict in Hisar of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने शादी के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में गांव हसनगढ़ के अशोक उर्फ शौकी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने चार दिन पहले आरोपी को  दोषी करार दिया था। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 28 फरवरी 2019 को हत्या और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।  

विज्ञापन


अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में  हसनगढ़ के रमेश कुमार ने बताया था कि वह केंद्रीय कारागार में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है।  उसने बताया कि उसके 28 फरवरी को चचेरे भाई अजय की शादी थी।  27 फरवरी की शाम को गांव में घुड़चढ़ी निकाल रहे थे। इस दौरान गांव का अशोक उर्फ शौकी पिस्तौल लेकर आया और हवाई फायर करने लगा।
विज्ञापन


हमारे परिवार वालों ने उसको समझाकर घर भेज दिया। 28 फरवरी दोपहर करीब 12.30 बजे अजय की बारात चढ़ रही थी। उस समय अशोक अपना पिस्तौल लेकर आया और उसने मेरे बेटे योगेश के सीने में गोली मार दी। शोर सुनकर मैं और पड़ोस में रहने वाली चन्द्र देवी मौके पर पहुंचे। यह देखकर अशोक ने पिस्तौल से चन्द्र देवी के पेट में गोली मार दी और फायर करते हुए मौके से फरार हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


घायल योगेश व चन्द्र देवी को अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सक ने योगेश को मृत घोषित कर दिया। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में अशोक के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास और शस्त्र अधिनियम  के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने दोषी करार दिए गए अशोक को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed