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युवक पर जानलेवा हमला करने पर काणा गैंग के सदस्य को सात साल की कैद

Wed, 18 Oct 2017 12:23 AM IST
Updated Wed, 18 Oct 2017 12:23 AM IST
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युवक पर जानलेवा हमला करने पर काणा गैंग के सदस्य को सात साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने गैंगवार के चलते जानलेवा हमला करने पर बालसमंद के सज्जन को सात साल की कैद और 6000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे बालसमंद के दीपचंद उर्फ दीपी पर जानलेवा हमला करने पर सजा सुनाई है। दोषी सज्जन विनोद काणा गैंग का बदमाश है।

सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विनोद काणा और विरोधी गैंग में गैंगवार के चलते 26 मई 2014 को बालसमंद में दीपचंद उर्फ दीपी जांगड़ा को हाथ में गोली मारकर घायल किया गया था। दीपी ने पुलिस को बयान दिए कि वह गांव में जा रहा था कि बाइक पर आए सज्जन और एक अन्य ने उसे हाथ पर गोली मार दी। शोर मचाने पर हमलावर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दीपी को पुलिस सुरक्षा मिल गई थी। उसके बाद वह एक दिन सुबह बिना सुरक्षा के घर से कुत्तों को रोटी डालने के लिए बाहर जा रहा था। काणा गैंग के दूसरे बदमाशों ने दीपी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।
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