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गांजा तस्कर को छह महीने की कैद
Updated Sat, 12 Aug 2017 12:54 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में हांसी के काला पत्थर मोहल्ला निवासी महेंद्र सिंह को छह महीने की सजा सुनाई है। हांसी पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 9 फरवरी 2016 को हांसी की किला बाजार चौकी के प्रभारी एसआई शेरसिंह को किसी ने सूचना देकर बताया था कि लाल सड़क के पास बजरिया चौक पर एक गांजा तस्कर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद चौकी इंचार्ज की टीम बताए गए स्थान पर पहुंच गई। वहां काला पत्थर मोहल्ले का महेंद्र बैग लिए खड़ा था। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया था और उसके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद किया था। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे सजा सुनाई।
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हिसार।
एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में हांसी के काला पत्थर मोहल्ला निवासी महेंद्र सिंह को छह महीने की सजा सुनाई है। हांसी पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 9 फरवरी 2016 को हांसी की किला बाजार चौकी के प्रभारी एसआई शेरसिंह को किसी ने सूचना देकर बताया था कि लाल सड़क के पास बजरिया चौक पर एक गांजा तस्कर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद चौकी इंचार्ज की टीम बताए गए स्थान पर पहुंच गई। वहां काला पत्थर मोहल्ले का महेंद्र बैग लिए खड़ा था। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया था और उसके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद किया था। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे सजा सुनाई।
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