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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। अदालत दोषी को 8 फरवरी को सजा सुनाएगी।
पुलिस को दी गई शिकायत में 17 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। 22 नवंबर 2017 की रात को करीब साढ़े 10 बजे वह अपने घर के बाहर बने बाथरूम में पेशाब करने के लिए गई थी। जब बाहर आई तो आरोपी विक्रम ने अचानक से उसका मुंह दबा लिया और घर के बाहर साथ लगते खाली प्लॉट में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घर आकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने पीड़ित को सदर थाना पुलिस के पास ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपी विक्रम के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 363, 365, 376, 506 और पोक्सो एक्ट व एसएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने आरोपी विक्रम को बुधवार को दोषी करार दिया।
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हिसार। जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। अदालत दोषी को 8 फरवरी को सजा सुनाएगी।
पुलिस को दी गई शिकायत में 17 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। 22 नवंबर 2017 की रात को करीब साढ़े 10 बजे वह अपने घर के बाहर बने बाथरूम में पेशाब करने के लिए गई थी। जब बाहर आई तो आरोपी विक्रम ने अचानक से उसका मुंह दबा लिया और घर के बाहर साथ लगते खाली प्लॉट में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घर आकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने पीड़ित को सदर थाना पुलिस के पास ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपी विक्रम के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 363, 365, 376, 506 और पोक्सो एक्ट व एसएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने आरोपी विक्रम को बुधवार को दोषी करार दिया।
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