फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   ुजुर्ग से नगदी व मोबाइल छीनने के दोषी ऑटो चालक को पांच साल की कैद

ुजुर्ग से नगदी व मोबाइल छीनने के दोषी ऑटो चालक को पांच साल की कैद

Thu, 27 Sep 2018 10:12 AM IST
Updated Thu, 27 Sep 2018 10:12 AM IST
विज्ञापन
ुजुर्ग से नगदी व मोबाइल छीनने के दोषी ऑटो चालक को पांच साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार। ऑटो में बैठाकर बुजुर्ग को दूसरे स्थान पर ले जाकर मारपीट करके नकदी व पैसे छीनने के दोषी ऑटो चालक सुभाष को कोर्ट ने बुधवार को पांच साल की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी पर कैद की सजा के अतिरिक्त पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सुभाष को 24 सितंबर को इस केस में दोषी करार दिया था। एक आरोपी केस में बरी हो चुका है और एक अन्य नाबालिग होने के कारण उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

मामले के अनुसार 12 क्वार्टर में ढ़ाणी किशन दत्त निवासी प्रकाश चंद पांच जून 2016 को बस स्टैंड से अपने घर जाने के लिए ऑटो में सवार हुआ था। इस ऑटो में तीन लोग पहले से सवार थे। कुछ दूर चलने के बाद चालक सुभाष ने ऑटो को जीएलएफ की तरफ मोड़ दिया। जब प्रकाश चंद के इसका कारण पूछा तो चालक ने कहा कि यहां से एक सवारी को लेना है। इसके बाद सुभाष ने ऑटो को वहां पर रोक कर प्रकाश चंद के साथ मारपीट की व मोबाइल व 4500 रुपये की नकदी छीन ली। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया और एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed