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मोटे लाभ के चक्कर में गवाएं 1 करोड़ 36 लाख, चार के खिलाफ केस

Sat, 08 Jun 2019 01:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2019 01:00 AM IST
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मोटे लाभ के चक्कर में गवाएं 1 करोड़ 36 लाख, चार के खिलाफ केस
हिसार। सोने-चांदी के कारोबार में मोटा लाभ लेने के चक्कर में गंगवा निवासी प्रॉपर्टी डीलर महाबीर ने 1 करोड़ 36 लाख रुपये गंवा दिए। पीड़ित के अनुसार उसने आरोपियों से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उसने इसकी शिकायत आजाद नगर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में गंगवा निवासी महाबीर ने बताया कि वह आजाद नगर में प्रॉपर्टी का काम करता है। मई-जून 2018 में सेक्टर-14 निवासी संजीव सोनी का उसकी दुकान पर आना-जाना हुआ। उसने कहा कि वह सोने का काम करता है और वह इन्वेस्ट करते तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। पीड़ित के अनुसार एक दिन वह संजीव के घर गया तो वहां पर संजीव, उसका भाई मनोज, उसका पिता चंद्रभान व संजीव का साला धीरज वहां पर मौजूद थे। उसने पैसे लगाने से मना कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद संजीव उसके घर आया और कहा उसके पास चांदी है, जिसकी कीमत 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम है। वह इसे अपने पास रख ले और 32 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे दे दे। वे उस पैसे का ब्याज भी देंगे। पीड़ित के अनुसार वह उसकी बातों में आ गया और दो दिन बाद ऑफिस में आने को कहा। वह दो दिन बाद ऑफिस में चांदी की दो क्विंटल ईंटें लेकर आया। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसने 64 लाख रुपये ब्याज पर ले लिए और 54 लाख रुपये संजीव को बिजनेस के लिए दे दिए। उसके बाद एक दिन संजीव, उसके भाई मनोज व धीरज ने उससे कहा कि बिजनेस में घाटा हो गया और सारे पैसे फंस गए हैं। उन्होंने और पैसों की मांग की तो 15 लाख रुपये और दे दिए। इसके बाद उन्होंने 99 लाख रुपये और ले लिए जो पीड़ित के अनुसार उसने प्लॉट बेचकर व लॉटरी छुड़वाकर उन्हें दिए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से एक पैकेट लाने को कहा और वह पैकेट लाकर उन्हें दिया तो उन्होंने एक लाख 20 हजार रुपये कमीशन के दिए। जब इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे हवाला का कारोबार करते हैं। इसके बाद उन्होंने वहां से पैसे भी मंगवाए और रास्ते में आते समय बदमाशों ने उनकी कार और पैसे लूट लिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वापस आने पर उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जांचकर्ता एएसआई सुरेंद्र कुमार के अनुसार शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 417, 418, 420, 467, 468, 471, 475, 476, 506, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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