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गांव कालीरावण में नीलगाय की गोली मारकर हत्या
Updated Thu, 28 Dec 2017 01:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मंडी आदमपुर।
गांव कालीरावण में आत्माराम के खेत में वन्य संपदा संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन कर नीलगाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी राजू बावरिया को ग्रामीणों ने मौके पर ही दबोच कर जीव रक्षा सभा के अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी।
इसके बाद वन विभाग के दिनेश जांगड़ा ने मौके पर पहुंचकर बंदूक, छर्रे और गोलियां इत्यादि को अपने कब्जे में लिया। शिकार के आरोपी राजू द्वारा मारे गये नीलगाय को भी वन विभाग द्वारा आदमपुर पशु चिकित्सक के पास पोस्टमार्टम हेतु लाया गया जहां बुधवार को वन्य विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र, उपनिरीक्षक दिनेश के देखरेख में डॉ. श्रीभगवान ने नीलगाय का पोस्टमार्टम किया और गौ भक्तों ने बाद में दफना दिया। नीलगाय के शिकार की सूचना आत्माराम बिश्नोई ने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा आदमपुर खंड के प्रधान कृष्ण राहड़ मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल नीलगाय को उपचार के लिए मंडी आदमपुर की श्री कृष्ण गौशाला में लाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कृष्ण राड़ ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर आस-पास के किसान एकत्रित हो गए और उन्होंने भाग रहे शिकारी को मौके पर दबोच लिया। दिनेश जागड़ा ने बताया कि आरोपी शिकारी राजू के खिलाफ वन्य अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी को डराकर मारने के आरोप में केस दर्ज कर लिया हैं। जागड़ा ने बताया कि आरोपी को कुरुक्षेत्र की वन्य जीव संरक्षण अदालत में पेश किया जाएगा।
उधर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह बैनीवाल ने हरियाणा सरकार से मांग की कि वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले शिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे जिसमें आजीवन कारावास भी हो ताकि वन्य प्राणियों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके ।
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गांव कालीरावण में नीलगाय की गोली मारकर हत्या
गांव कालीरावण में शिकारी ने नीलगाय को मारी गोली, मौत
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, बंदूक, रांग व अन्य समान बरामद
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मंडी आदमपुर।
गांव कालीरावण में आत्माराम के खेत में वन्य संपदा संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन कर नीलगाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी राजू बावरिया को ग्रामीणों ने मौके पर ही दबोच कर जीव रक्षा सभा के अधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी।
इसके बाद वन विभाग के दिनेश जांगड़ा ने मौके पर पहुंचकर बंदूक, छर्रे और गोलियां इत्यादि को अपने कब्जे में लिया। शिकार के आरोपी राजू द्वारा मारे गये नीलगाय को भी वन विभाग द्वारा आदमपुर पशु चिकित्सक के पास पोस्टमार्टम हेतु लाया गया जहां बुधवार को वन्य विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र, उपनिरीक्षक दिनेश के देखरेख में डॉ. श्रीभगवान ने नीलगाय का पोस्टमार्टम किया और गौ भक्तों ने बाद में दफना दिया। नीलगाय के शिकार की सूचना आत्माराम बिश्नोई ने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा आदमपुर खंड के प्रधान कृष्ण राहड़ मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल नीलगाय को उपचार के लिए मंडी आदमपुर की श्री कृष्ण गौशाला में लाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कृष्ण राड़ ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर आस-पास के किसान एकत्रित हो गए और उन्होंने भाग रहे शिकारी को मौके पर दबोच लिया। दिनेश जागड़ा ने बताया कि आरोपी शिकारी राजू के खिलाफ वन्य अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी को डराकर मारने के आरोप में केस दर्ज कर लिया हैं। जागड़ा ने बताया कि आरोपी को कुरुक्षेत्र की वन्य जीव संरक्षण अदालत में पेश किया जाएगा।
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उधर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह बैनीवाल ने हरियाणा सरकार से मांग की कि वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले शिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे जिसमें आजीवन कारावास भी हो ताकि वन्य प्राणियों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके ।
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गांव कालीरावण में नीलगाय की गोली मारकर हत्या
गांव कालीरावण में शिकारी ने नीलगाय को मारी गोली, मौत
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, बंदूक, रांग व अन्य समान बरामद