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Hisar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 23 हजार जुर्माना

Tue, 11 Aug 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 11 Aug 2026 11:41 PM IST
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Convict sentenced to 10 years in prison and fined
हिसार। जून 2020 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में अपर जिला न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बरवाला पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था।
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मामले के अनुसार, पीड़िता की एक शादी समारोह के दौरान आरोपी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। पीड़िता के अनुसार एक दिन वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर में आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने मुंह दबाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने इसके बाद भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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