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उपभोक्ता फोरम का फैसला : नामित को 8 फीसदी ब्याजमय देनी होगी बीमा राशि

Fri, 02 Apr 2021 01:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Apr 2021 01:16 AM IST
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consumer forum order that will have to pay insaurance claim with 8% interest
हिसार। मां की मौत के बाद उसका नामित (नॉमिनी) बीमा क्लेम लेने के लिए संबंधित कंपनी के कार्यालय गया, लेकिन उसे क्लेम नहीं दिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने अपने फैसले में उसे 8 प्रतिशत ब्याज सहित बीमा राशि देने का आदेश एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
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मामले के अनुसार नारनौंद के गांव कागसर निवासी कश्मीर कुमार ने उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में बताया कि उसकी माता राजो देवी ने नवंबर 2016 को हिसार की रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से चार लाख 57 हजार 489 रुपये का बीमा करवाया था। यह बीमा 22 वर्ष का था। कश्मीर कुमार के अनुसार उनकी ओर से इसकी कुछ किस्तें भी अदा की जा चुकी थीं। इस बीच मार्च 2017 को उसकी माता राजो देवी का देहांत हो गया। कश्मीर ने शिकायत में बताया कि इसके बाद वह बीमा कंपनी गया और सभी जरूरी दस्तावेज वहां जमा करवाकर क्लेम की मांग की। कश्मीर ने बताया कि कंपनी की ओर से उसे क्लेम नहीं दिया गया तो उसने दिसंबर 2017 को कंपनी के नाम लीगल नोटिस भेजा, जिसका कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
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उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर की थी ये मांग
कश्मीर ने उपभोक्ता फोरम में हिसार की रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. और मुंबई के एनएम जोशी रोड पर अपोलो मिल कंपाउंड के लोधा एक्सलस के 11वें फ्लोर पर स्थित एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ मई 2018 को केस दायर किया। कश्मीर ने मांग की कि उसे बीमा राशि चार लाख 57 हजार 480 रुपये 18 प्रतिशत ब्याज सहित मिले। इसके अलावा एक लाख रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये इस प्रक्रिया में हुए खर्च के दिलवाए जाएं।
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फोरम ने सुनाया यह फैसला
मामले में उपभोक्ता फोरम के पीठासीन सदस्य राजबीर सिंह ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर कश्मीर को बीमा राशि चार लाख 57 हजार 489 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। इसके अलावा कंपनी मुआवजे के तौर पर पांच हजार रुपये भी कश्मीर को देगी।
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