फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Comedian Darshan found guilty of misdeed minor, court in Hisar sentenced him to 20 years of imprisonment

एक्ट्रेस बनाने का दिया झांसा: सवा तीन फीट के बौने कलाकार ने किया दुष्कर्म, हिसार कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 18 Mar 2025 11:34 AM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 18 Mar 2025 11:34 AM IST
सार

पीड़िता के पिता के अनुसार, दर्शन ने स्कूल से उनकी बेटी के उम्र संबंधी दस्तावेज लेकर उनमें छेड़छाड़ करवाई और उसकी उम्र 18 साल दर्शाकर हाईकोर्ट में लिव-इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवा लिए।

विज्ञापन
Comedian Darshan found guilty of misdeed minor, court in Hisar sentenced him to 20 years of imprisonment
दुष्कर्म का दोषी - फोटो : संवाद

विस्तार

हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कॉमेडियन कलाकार दर्शन को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

विज्ञापन


हीरोइन बनाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म
अभियोग के अनुसार, यह मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, आरोपी दर्शन हरियाणवी कॉमेडी नाटक बनाता था और यू-ट्यूब पर उसके कई वीडियो हैं। उसने नाबालिग को हीरोइन बनाने का झांसा दिया और 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के बहाने अपने घर बुलाया। बाद में उसने नाबालिग को अपने भाई के साथ बाइक पर एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर वीडियो शूट किया और फिर उसे चंडीगढ़ चलने के लिए कहा।
विज्ञापन




दस्तावेजों में हेरफेर कर बनाई लिव-इन रिलेशनशिप की फर्जी पहचान
पीड़िता के पिता के अनुसार, दर्शन ने स्कूल से उनकी बेटी के उम्र संबंधी दस्तावेज लेकर उनमें छेड़छाड़ करवाई और उसकी उम्र 18 साल दर्शाकर हाईकोर्ट में लिव-इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवा लिए। इसके बाद, हाईकोर्ट से सुरक्षा भी प्राप्त कर ली। बाद में जब नाबालिग घर लौटी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


चंडीगढ़ के होटल में किया था दुष्कर्म, पुलिस ने किया था गिरफ्तार
पीड़िता के बयान के अनुसार, दर्शन ने चंडीगढ़ के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने 11 मार्च को दर्शन को दोषी करार दिया था। अब अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला उन मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां मासूमों को झांसे में लेकर अपराध किए जाते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed