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Hisar News: बैंकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर भवन को सील की चेतावनी
Thu, 24 Jul 2025 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 24 Jul 2025 11:29 PM IST
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हिसार। नगर निगम प्रशासन ने शहर में संचालित बैंक शाखाओं को 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने पर भवन सील करने की चेतावनी दी है। अतिरिक्त निगम आयुक्त वीरेन्द्र सहारण ने वीरवार को बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 10 फीसदी छूट का फायदा उठाने को भी कहा।
सहारण ने बताया कि शहर में विभिन्न बैंकों की लगभग 110 बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से अधिकतर का प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया है। उन्होंने बैठक में मौजूद बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।ऐसा नहीं करने पर भवन को सील करने का भी प्रावधान है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को चेताया कि 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें ताकि नगर निगम को कोई सख्त कार्रवाई न करनी पड़े। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक हरियाणा सरकार की तरफ से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। गौरतलब है कि बैंकों पर एक करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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सहारण ने बताया कि शहर में विभिन्न बैंकों की लगभग 110 बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से अधिकतर का प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया है। उन्होंने बैठक में मौजूद बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।ऐसा नहीं करने पर भवन को सील करने का भी प्रावधान है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को चेताया कि 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें ताकि नगर निगम को कोई सख्त कार्रवाई न करनी पड़े। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक हरियाणा सरकार की तरफ से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। गौरतलब है कि बैंकों पर एक करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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