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Hisar News: 406 किलोग्राम डोडापोस्त के साथ काबू आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jan 2023 11:48 PM IST
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Accused held with 406 kg Dodapost convicted
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी और शस्त्र अधिनियम के मामले में भोडिया बिश्नोईयान निवासी सीताराम को दोषी करार दिया है। अदालत सात जनवरी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने 15 सितंबर 2017 को सीताराम के खिलाफ मादक पदार्थ और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी से 406 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सीआईए के एसआई भूप सिंह, ईएएसआई धर्मपाल, ईएचसी बलदेव, सिपाही हनुमान आदमपुर एरिया में गश्त पर थे। टीम को सूचना मिली कि भोड़िया बिश्नोईयान का सीताराम अपने ट्रक में नशा लेकर आया है। ट्रक ढाणी में खड़ा है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शक के आधार पर ट्रक की तलाशी ली। इस दौरान 28 कट्टों में 406 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ। ट्रक में चालक सीट के पीछे से दो पिस्तौल और दो कारतूस भी मिले थे।उक्त मामले में अदालत ने आरोपी सीताराम को दोषी करार दिया है।
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