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मिर्चपुर मामले के 9 आरोपी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश हुए,24 गिरफ्त से बाहर
Updated Thu, 06 Sep 2018 01:27 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौंद। मिर्चपुर कांड के सभी अभियुक्तों को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पांच सितंबर को अदालत में पेश होने का समय था। नौ अभियुक्तों को ही बुधवार को नारनौंद पुलिस दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश कर सकी। सभी को कोर्ट ने अंडरगोन कर दिया क्योंकि सभी अभियुक्त पहले ही एक साल से ज्यादा की जेल काट चुके हैं। बाकी बचे सभी अभियुक्तों को भी जल्द ही पेश करने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस की 6 टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है।
दलित बस्ती के घरों में आग लगाने व दो लोगों को जिंदा जला देने के मामले में 24 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया था। जिसमें 33 लोगों को सजा सुनाई गई है। उसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 12 को दो-दो साल व 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई थी। एक सितंबर को सभी अभियुक्तों को सरेंडर करना था। उस दिन किसी भी अभियुक्त ने अदालत में सरेंडर नही किया। जिसके बाद नारनौंद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की। एक-एक साल की सजा पाने वाले सभी 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर बुधवार को दिल्ली की 409 रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक गर्ग की अदालत में पेश किया। पेश हुए राजेन्द्र, जसबीर, प्रदीप, रोशनलाल, जोखड़, सोनू उर्फ मोनू, जगदीश उर्फ जगल, बलवान, सतु को रोहिणी कोर्ट ने अंडरगोन (जो सजा उन्हें दी गयी है वो सजा वो पहले ही जेल में रहकर काट चुके हैं ) कर दिया। कोर्ट ने सभी को 26-26 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना राशि न होने के चलते आरोपियों के वकील ने अदालत से जुर्माना राशि भरने के लिए कल तक का समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जिसके बाद सजा पूरी होने की सूरत में सभी को बरी कर दिया। 24 आरोपियों को अदालत में पेश करना नारनौंद पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस की दो रिजर्व टुकड़ियां एहतियात के तौर पर गांव के बाहर खेड़ी चौक व अन्य जगहों पर लगा रखी हैं।
नारनौंद थाना प्रभारी साधु राम ने बताया कि पुलिस ने 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया है। सभी पहले ही जेल काट चुक थे जिसके कारण सजा को उसी में शुमार कर दिया। बचे 24 आरोपियों को भी गिरफ्तार के जल्द ही पेश कर दिया जाएगा।
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ये नहीं हुए पेश
उम्रकैद की सजा पाने वाले अभियुक्त
कर्मबीर, राजपाल, धर्मवीर, प्रदीप, जोगल, सत्यवान, कुलविन्द्र, रामफल, पवन, राजेंद्र, संजय, प्रदीप
दो दो साल की सजा पाने वाले अभियुक्त
सत्यवान, धर्मबीर, रामबीर उर्फ नन्हा, दया सिंह, सुमित, मोनू, प्रदीप, अमित, सुनील, दीपक, विकाश, कर्मपाल
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नारनौंद। मिर्चपुर कांड के सभी अभियुक्तों को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पांच सितंबर को अदालत में पेश होने का समय था। नौ अभियुक्तों को ही बुधवार को नारनौंद पुलिस दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश कर सकी। सभी को कोर्ट ने अंडरगोन कर दिया क्योंकि सभी अभियुक्त पहले ही एक साल से ज्यादा की जेल काट चुके हैं। बाकी बचे सभी अभियुक्तों को भी जल्द ही पेश करने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस की 6 टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है।
दलित बस्ती के घरों में आग लगाने व दो लोगों को जिंदा जला देने के मामले में 24 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया था। जिसमें 33 लोगों को सजा सुनाई गई है। उसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 12 को दो-दो साल व 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई थी। एक सितंबर को सभी अभियुक्तों को सरेंडर करना था। उस दिन किसी भी अभियुक्त ने अदालत में सरेंडर नही किया। जिसके बाद नारनौंद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की। एक-एक साल की सजा पाने वाले सभी 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर बुधवार को दिल्ली की 409 रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज दीपक गर्ग की अदालत में पेश किया। पेश हुए राजेन्द्र, जसबीर, प्रदीप, रोशनलाल, जोखड़, सोनू उर्फ मोनू, जगदीश उर्फ जगल, बलवान, सतु को रोहिणी कोर्ट ने अंडरगोन (जो सजा उन्हें दी गयी है वो सजा वो पहले ही जेल में रहकर काट चुके हैं ) कर दिया। कोर्ट ने सभी को 26-26 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना राशि न होने के चलते आरोपियों के वकील ने अदालत से जुर्माना राशि भरने के लिए कल तक का समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जिसके बाद सजा पूरी होने की सूरत में सभी को बरी कर दिया। 24 आरोपियों को अदालत में पेश करना नारनौंद पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस की दो रिजर्व टुकड़ियां एहतियात के तौर पर गांव के बाहर खेड़ी चौक व अन्य जगहों पर लगा रखी हैं।
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नारनौंद थाना प्रभारी साधु राम ने बताया कि पुलिस ने 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया है। सभी पहले ही जेल काट चुक थे जिसके कारण सजा को उसी में शुमार कर दिया। बचे 24 आरोपियों को भी गिरफ्तार के जल्द ही पेश कर दिया जाएगा।
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ये नहीं हुए पेश
उम्रकैद की सजा पाने वाले अभियुक्त
कर्मबीर, राजपाल, धर्मवीर, प्रदीप, जोगल, सत्यवान, कुलविन्द्र, रामफल, पवन, राजेंद्र, संजय, प्रदीप
दो दो साल की सजा पाने वाले अभियुक्त
सत्यवान, धर्मबीर, रामबीर उर्फ नन्हा, दया सिंह, सुमित, मोनू, प्रदीप, अमित, सुनील, दीपक, विकाश, कर्मपाल