{"_id":"5ab16e514f1c1b91778b68d2","slug":"151521577553-hisar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या प्रयास का क्रॉस केस, एक पक्ष दोषी, दूसरा बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या प्रयास का क्रॉस केस, एक पक्ष दोषी, दूसरा बरी
Updated Wed, 21 Mar 2018 01:55 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने नारनौंद के हत्या के प्रयास के क्रॉस केस का फैसला सुनाकर एक पक्ष के दो भाइयों समेत परिवार के पांच लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत उनको बुधवार को सजा सुनाएगी। अदालत ने दूसरे पक्ष के एक दंपति को बरी कर दिया।
अदालत ने नारनौंद के वार्ड नंबर 7 के बलबीर, उसकी पत्नी कमला, बेटे सुरेंद्र, बलबीर के भाई कृष्ण और उसकी पत्नी सुंदरी देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने क्रॉस केस के संबंध में दूसरे पक्ष के कप्तान सिंह और उसकी पत्नी सुशीला देवी को बरी कर दिया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 अप्रैल 2014 को नारनौंद में पेटवाड़ माइनर के पास खेत में आते-जाते समय दो पक्षों के लोगों में जमीनी विवाद के चलते तेज धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से संघर्ष हो गया था। झगड़े में एक पक्ष की सुशीला और दूसरे पक्ष का बलबीर सिंह गंभीर घायल हुए थे। नारनौंद थाना पुलिस ने सुशीला की शिकायत पर बलबीर, उसके भाई कृष्ण, बेटे सुरेंद्र और कमला और सुंदरी देवी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। दूसरी तरफ पुलिस ने बलबीर की शिकायत पर कप्तान सिंह और उसकी पत्नी सुशीला देवी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद बलबीर पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देकर सजा सुनाने के बारे में फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया, जबकि दूसरे पक्ष के कप्तान और कमला को बरी कर दिया।
विज्ञापन
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने नारनौंद के हत्या के प्रयास के क्रॉस केस का फैसला सुनाकर एक पक्ष के दो भाइयों समेत परिवार के पांच लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत उनको बुधवार को सजा सुनाएगी। अदालत ने दूसरे पक्ष के एक दंपति को बरी कर दिया।
अदालत ने नारनौंद के वार्ड नंबर 7 के बलबीर, उसकी पत्नी कमला, बेटे सुरेंद्र, बलबीर के भाई कृष्ण और उसकी पत्नी सुंदरी देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने क्रॉस केस के संबंध में दूसरे पक्ष के कप्तान सिंह और उसकी पत्नी सुशीला देवी को बरी कर दिया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 अप्रैल 2014 को नारनौंद में पेटवाड़ माइनर के पास खेत में आते-जाते समय दो पक्षों के लोगों में जमीनी विवाद के चलते तेज धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से संघर्ष हो गया था। झगड़े में एक पक्ष की सुशीला और दूसरे पक्ष का बलबीर सिंह गंभीर घायल हुए थे। नारनौंद थाना पुलिस ने सुशीला की शिकायत पर बलबीर, उसके भाई कृष्ण, बेटे सुरेंद्र और कमला और सुंदरी देवी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। दूसरी तरफ पुलिस ने बलबीर की शिकायत पर कप्तान सिंह और उसकी पत्नी सुशीला देवी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद बलबीर पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देकर सजा सुनाने के बारे में फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया, जबकि दूसरे पक्ष के कप्तान और कमला को बरी कर दिया।
विज्ञापन