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महिला अफीम तस्कर को 12 साल की कैद
फतेहाबाद/ब्यूरो।
Updated Wed, 20 Nov 2013 10:04 PM IST
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हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने बुधवार को महिला तस्कर को 12 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने तस्कर पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार टोहाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह निवासी रामदासिया मोहल्ला अफीम तस्करी करती है।
वह राजस्थान से अफीम लाती है और ग्रामीणों को बेचती है। इस पर पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी।
आठ सितंबर 2012 को पुलिस ने अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह को बस स्टैंड के पास से काबू कर लिया।
पुलिस ने उसके कब्जे से तीन किलो अफीम भी बरामद की। इस पर पुलिस ने उसके विरुद्ध नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने तस्कर अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह को 12 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
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अदालत ने तस्कर पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार टोहाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह निवासी रामदासिया मोहल्ला अफीम तस्करी करती है।
वह राजस्थान से अफीम लाती है और ग्रामीणों को बेचती है। इस पर पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी।
आठ सितंबर 2012 को पुलिस ने अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह को बस स्टैंड के पास से काबू कर लिया।
पुलिस ने उसके कब्जे से तीन किलो अफीम भी बरामद की। इस पर पुलिस ने उसके विरुद्ध नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने तस्कर अमरजीत कौर पत्नी रघुबीर सिंह को 12 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।