फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   जाट आरक्षण के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ के तीन मामलों में दलजीत व पवन बरी

जाट आरक्षण के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ के तीन मामलों में दलजीत व पवन बरी

Sat, 02 Feb 2019 01:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Feb 2019 01:30 AM IST
विज्ञापन
जाट आरक्षण के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ के तीन मामलों में दलजीत व पवन बरी
हिसार। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हांसी और उसके आसपास के गांवों में हुई आगजनी व तोड़फोड़ के तीन मामलों में एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सिसाय वासी दलजीत और पवन को बरी कर दिया। दो अन्य मामलों पर छह फरवरी को फैसला आएगा। 30 जनवरी को अदालत ने दलजीत, पवन और सुरेंद्र को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन

एडवोकेट अनिल श्योराण ने बताया कि वर्ष 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट में शहर थाना हांसी में सिसाय वासी दलजीत और धनाना निवासी पवन के खिलाफ एफआईआर नंबर 142, 166 और 175 दर्ज की गई थी। दोनों पर आंदोलन के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ आदि के आरोप लगे थे। तीनों मामलों में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने दोनों को उक्त मामलों में बरी कर दिया। दो मामलों में छह फरवरी को फैसला आएगा। एडवोकेट श्योराण ने बताया कि उनके पास उक्त दोनों के 17 केस हैं। दो केसों में अदालत सजा सुना चुकी है, जबकि दो में फैसला आना बाकी है और बाकी केसों में दोनों बरी हो चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed