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दो अभियुक्तों को सुनाई सात साल की कैद
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने नशीली गोलियां रखने के दो दोषियों बिंद्र सिंह और अतर सिंह को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में नामजद तीसरे आरोपी की राज सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है।
जाखल थाना पुलिस ने गांव कलाना निवासी बिंद्र व राज सिंह को नशीली गोलियों सहित काबू किया था। जाखल पुलिस की टीम 10 जुलाई 2016 को जाखल के पटवार भवन के पास चेकिंग अभियान चलाए हुए थी। इसी दौरान बिंद्र सिंह व राज सिंह वहां पर आए। पुलिस को देखकर वह वापस मुड़ने लगे। इस पर पुलिस ने उनको काबू कर लिया। पुलिस ने बिंद्र सिंह से 70 व राज सिंह से 80 नशीली गोलियां बरामद की।
पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह यह गोलियां जाखल निवासी अतर सिंह से लेकर आए हैं। पुलिस ने अतर सिंह को 240 गोलियों सहित काबू कर लिया। पूछताछ में अतर सिंह ने बताया था कि वह पेेशे से डॉक्टर है। वह यह गोलियां लाकर बेचता है। वह नशे की 500 गोलियां लेकर आया था, जिसमें कुछ उसने इन लोगों को दे दी और कुछ उसके पास थी। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने बिंद्र सिंह व अतर सिंह को दोषी मानते हुए उनको सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जाखल थाना पुलिस ने गांव कलाना निवासी बिंद्र व राज सिंह को नशीली गोलियों सहित काबू किया था। जाखल पुलिस की टीम 10 जुलाई 2016 को जाखल के पटवार भवन के पास चेकिंग अभियान चलाए हुए थी। इसी दौरान बिंद्र सिंह व राज सिंह वहां पर आए। पुलिस को देखकर वह वापस मुड़ने लगे। इस पर पुलिस ने उनको काबू कर लिया। पुलिस ने बिंद्र सिंह से 70 व राज सिंह से 80 नशीली गोलियां बरामद की।
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पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह यह गोलियां जाखल निवासी अतर सिंह से लेकर आए हैं। पुलिस ने अतर सिंह को 240 गोलियों सहित काबू कर लिया। पूछताछ में अतर सिंह ने बताया था कि वह पेेशे से डॉक्टर है। वह यह गोलियां लाकर बेचता है। वह नशे की 500 गोलियां लेकर आया था, जिसमें कुछ उसने इन लोगों को दे दी और कुछ उसके पास थी। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने बिंद्र सिंह व अतर सिंह को दोषी मानते हुए उनको सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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