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दो लुटेरों को दस साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 11:12 PM IST
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Two robbers imprisoned for ten years
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने वाहन लूट मामले मेंदो दोषियों को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।
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भट्टूकलां थाना पुलिस ने गौरव निवासी डिंगरोड जिला सिरसा की शिकायत पर 10 जुलाई 2019 को दो अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में गौरव ने बताया था कि उसका भाई गगनदीप भारी वाहन चलाता है। उसके पास नौ जुलाई को दो युवक आए। कहा कि गांव के मेहूवाला से ग्वार उठानी है। उसका भाई दोनों को साथ गाड़ी पर बैठाकर ले गया। गांव मेहूवाला नहर के पुल के पास गाड़ी रुकवाकर दोनों युवक उतर गए। कुछ देर में आने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवक वहां आए और गगनदीप पर हमला करके उसकी गाड़ी लूटकर ले गए। बाद में पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों सिरसा के गांव मौजूखेड़ा निवासी सोहनलाल व शब्बू को काबू कर लिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए उनको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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