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Fatehabad News: 23 नाकों से पुलिसकर्मी रखेंगे नजर , 40 पेट्रोलिंग पार्टियां करेंगी गश्त

Thu, 16 Oct 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 16 Oct 2025 11:26 PM IST
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Police will monitor 23 checkpoints, and 40 patrol parties will patrol
त्योहारी सीजन को लेकर लगाए गए पुलिस नाके। संवाद
फतेहाबाद । दीपावली, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के दिशा-निर्देशन में फतेहाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। त्यौहारों के दौरान भीड़भाड़, बाजारों और धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने व्यापक और ठोस सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।
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पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धांत जैन ने बताया कि दीपावली से भैया दूज तक का समय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए जिले में सुरक्षा स्तर को और मजबूत किया गया है। जिले के मुख्य प्रवेश मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थलों पर कुल 13 स्थायी नाकों के साथ 10 अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ 25 पुरानी पेट्रोलिंग टीमों के अलावा 15 नई पेट्रोलिंग पार्टियां भी जोड़ी गई हैं। हर थाने की राइडर व पीसीआर यूनिट को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
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महिला पुलिस की पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई

जिले के 7 अंतरराज्यीय व 9 अंतर जिला नाकों पर प्रशिक्षित पुलिस बल 24 घंटे निगरानी करेगा। वहीं 4 सीआईए यूनिट की विशेष टीमें भी जिलेभर में सक्रिय हैं, जो गुप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। त्योहारी सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए हर थाना क्षेत्र हेतु एक-एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जो पुलिस के साथ समन्वय में कार्य करेंगे। बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सादी वर्दी में पुलिस बल, महिला पुलिस की पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ाई गई है।
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अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला साइबर टीम को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की भ्रामक पोस्ट, अफवाह या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जो कोई व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने, झूठी जानकारी साझा करने या माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर दर्ज होगी एफआईआर
पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित रहेगा। केवल ग्रीन क्रैकर्स (एनजीटी द्वारा अनुमोदित) की अनुमति होगी। तेज आवाज़ वाले पटाखों (लड़ी, बम, चकरी आदि) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों के पास पटाखे चलाना वर्जित है। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री या भंडारण पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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