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Fatehabad News: जेल में लगी लोक अदालत में एक बंदी रिहा, दूसरा सजा मुक्त
Wed, 07 Jan 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 07 Jan 2026 11:26 PM IST
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फतेहाबाद। केंद्रीय जेल 2, हिसार में आयोजित जेल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करती सीजेएम गायत्
फतेहाबाद। केंद्रीय जेल 2, हिसार में बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) गायत्री ने की। इस दौरान अदालतों में लंबित दो मामले रखे। इनमें से एक में विचाराधीन बंदी को रिहा किया गया तथा एक अन्य मामले में बंदी को सजा से मुक्त किया गया।
सीजेएम गायत्री ने बताया कि हर माह जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें मामलों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना तथा विशिष्ट श्रेणी के मामलों में उन्हें कानूनी राहत प्रदान करना है। इस दौरान सीजेएम गायत्री ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया।
उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों के संबंध में जेल प्रशासन से जानकारी ली तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद की हेल्पलाइन 01667-231174 एवं टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर प्रात: 9.30 बजे से सायं 5 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में फोन के माध्यम से सभी प्रकार की कानूनी सहायता एवं जानकारी प्रदान की जाती है।
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सीजेएम गायत्री ने बताया कि हर माह जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें मामलों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना तथा विशिष्ट श्रेणी के मामलों में उन्हें कानूनी राहत प्रदान करना है। इस दौरान सीजेएम गायत्री ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया।
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उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों के संबंध में जेल प्रशासन से जानकारी ली तथा उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद की हेल्पलाइन 01667-231174 एवं टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर प्रात: 9.30 बजे से सायं 5 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में फोन के माध्यम से सभी प्रकार की कानूनी सहायता एवं जानकारी प्रदान की जाती है।
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