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Fatehabad News: मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली दुकानों के बन सकेंगे अब दो लाइसेंस
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फतेहाबाद। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। मार्केटिंग बोर्ड ने अब अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों के अंतर्गत आने वाली दुकानों के दो लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले एक दुकान के आढ़ती के नाम एक ही लाइसेंस बनता था।
प्रदेश में पहले अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों में एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस मिल जाते थे, लेकिन सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को जारी अपने पत्र में इस पॉलिसी को हटाकर एक दुकान एक लाइसेंस बनाने के आदेश दिए थे। ज्ञात रहे कि अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों में एक ही दुकान पर दो फर्में बनी होती थी। उदाहरण के तौर पर अनाज मंडी की दुकान अगर 11 नंबर है तो इसके साथ ही 11ए फर्म बनाकर दूसरी दुकान खोली जाती थी, लेकिन सरकार ने दोनों दुकानों को एक मानकर एक ही लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए थे।
इस पॉलिसी के बाद राज्य की अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों के व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी कि सरकार एक दुकान एक लाइसेंस की पॉलिसी को वापस लें और एक दुकान पर दो लाइसेंस जारी कंरे। व्यापारियों का कहना था कि जब भाईयों का आपस में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो बात दुकान के लाइसेंस पर आकर अटक जाती है। व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने अब एक दुकान पर दो लाइसेंस लेने की अनुमति दे दी है।
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हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जारी किया पत्र
इस संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अब एक दुकान पर दो लाइसेंस लिए जाने की अनुमति है। लेकिन बोर्ड ने इसमे एक शर्त जोड़ दी है कि एक दुकान में दूसरा लाइसेंस तभी दिया जाएगा, जब लाइसेंस लेने वाला दुकान के मालिक का भाई, बहन, पत्नी या फिर पुत्र व पुत्री होगी।
कोट
पहले एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस देने की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार ने पिछले साल एक दुकान पर एक ही लाइसेंस पॉलिसी बना दी थी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस मिल सकेंगे।
-जगदीश भादू, प्रधान अनाजमंडी व्यापार मंडल
कोट
सरकार की ओर से पत्र आया है कि अब एक ही दुकान पर दो लाइसेंस लिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिनको पूरा करना पड़ेगा।
-आनंद कुमार, कार्यकारी अभियंता, एचएसएएमबी बोर्ड, फतेहाबाद
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प्रदेश में पहले अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों में एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस मिल जाते थे, लेकिन सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को जारी अपने पत्र में इस पॉलिसी को हटाकर एक दुकान एक लाइसेंस बनाने के आदेश दिए थे। ज्ञात रहे कि अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों में एक ही दुकान पर दो फर्में बनी होती थी। उदाहरण के तौर पर अनाज मंडी की दुकान अगर 11 नंबर है तो इसके साथ ही 11ए फर्म बनाकर दूसरी दुकान खोली जाती थी, लेकिन सरकार ने दोनों दुकानों को एक मानकर एक ही लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए थे।
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इस पॉलिसी के बाद राज्य की अनाज मंडियों व सब्जी मंडियों के व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी कि सरकार एक दुकान एक लाइसेंस की पॉलिसी को वापस लें और एक दुकान पर दो लाइसेंस जारी कंरे। व्यापारियों का कहना था कि जब भाईयों का आपस में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो बात दुकान के लाइसेंस पर आकर अटक जाती है। व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने अब एक दुकान पर दो लाइसेंस लेने की अनुमति दे दी है।
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हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जारी किया पत्र
इस संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अब एक दुकान पर दो लाइसेंस लिए जाने की अनुमति है। लेकिन बोर्ड ने इसमे एक शर्त जोड़ दी है कि एक दुकान में दूसरा लाइसेंस तभी दिया जाएगा, जब लाइसेंस लेने वाला दुकान के मालिक का भाई, बहन, पत्नी या फिर पुत्र व पुत्री होगी।
कोट
पहले एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस देने की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार ने पिछले साल एक दुकान पर एक ही लाइसेंस पॉलिसी बना दी थी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब एक ही दुकान पर दो फर्मों को लाइसेंस मिल सकेंगे।
-जगदीश भादू, प्रधान अनाजमंडी व्यापार मंडल
कोट
सरकार की ओर से पत्र आया है कि अब एक ही दुकान पर दो लाइसेंस लिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिनको पूरा करना पड़ेगा।
-आनंद कुमार, कार्यकारी अभियंता, एचएसएएमबी बोर्ड, फतेहाबाद