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जिले में 30 हजार से ज्यादा असंगठित श्रमिक, पंजीकरण सिर्फ 8755 का

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 11:06 PM IST
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More than 30 thousand unorganized workers in the district, registration of only 8755
फतेहाबाद। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 10 हजार का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। जिले में 30 हजार से ज्यादा असंगठित श्रमिक हैं, लेकिन अभी तक 8755 का ही पंजीकरण हो पाया है। जागरूकता का अभाव और सरकारी तंत्र की खामियां सभी श्रमिकों को सरकार की योजना का समुचित लाभ लेने में रोड़ा बने हुए हैं। अधिकारी सिर्फ बैठकों में पंजीकरण संख्या बढ़ाने के निर्देश देकर इतिश्री कर लेते हैं। हालांकि, अब उपायुक्त ने श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जिले में विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं।
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दरअसल, केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद ही सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) पर निशुल्क व्यवस्था की गई है।
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पंजीकरण के बाद बनेगी यूनिक आईडी
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होने के बाद श्रमिकों के यूनिक आई-कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आईडी कार्ड के बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है। यूनिक आइडी कार्ड में असंगठित श्रमिक के वर्ग का डाटा भी होता है। इससे सामाजिक सुरक्षा के लिए चल रही योजनाओं का भी लाभ मिल जाएगा। यूनिक आई कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी।
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ये लोग कर सकते हैं आवेदन
ई-श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व ऑटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई व ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो, वह अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
ये चाहिए दस्तावेज
असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है।

कोट
जिले में अब तक 8755 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। योजना के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जिले में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। श्रमिक खुद भी सीएससी सेंटर्स पर निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं।
महावीर कौशिक, डीसी, फतेहाबाद।
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