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अभियुक्त को तीन साल की कैद व जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 11:03 PM IST
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Imprisonment for three years and fine for the accused
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने चेन स्नैचिंग के मामले में गांव भिरड़ाना निवासी अभियुक्त गुरदेव सिंह को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद शहर पुलिस ने 6 जुलाई 2020 को संतोषी देवी निवासी मातूराम कॉलोनी की शिकायत पर नामालूम व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संतोषी देवी ने बताया था कि वह 6 जुलाई को भट्टू रोड पर जा रही थी कि इसी दौरान बाल भारती स्कूल वाली गली के पास बाइक से आए युवक ने उससे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस ने बाद में इस मामले की जांच करते हुए गुरदेव सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गुरदेव सिंह को धारा 411 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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