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Haryana: अब पीपीपी में जुड़ सकेगा नवविवाहिता का नाम, मर्ज का नया विकल्प आया

Fri, 05 Apr 2024 09:23 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 05 Apr 2024 09:23 PM IST
सार

पहले पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, अनिवार्यता समाप्त होने से फतेहाबाद जिले में करीब ढाई हजार नवविवाहिताओं को फायदा मिलेगा।

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Haryana: Now the name of newly married woman can be added to PPP
परिवार पहचान पत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

परिवार पहचान पत्र में अब नव विवाहित पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ सकेगा। पहले महिला का नाम पति के साथ जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, अब पोर्टल पर इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल में मर्ज का नया विकल्प आया है, जिसके तहत पत्नी का नाम उसके पति के साथ जुड़ जाएगा।

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परिवार पहचान पत्र में पहले पत्नी का नाम पति के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। कई मामलों में तो महिलाओं के नाम के आगे उनके पिता का नाम आ रहा है। इसका मुख्य कारण यह था कि अगर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ना है तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पति व पत्नी का मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य था।
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जिले में कई नवविवाहिताएं ऐसी हैं, जिनका नाम अपने पति के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। ऐसे में उनको मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य कागजात तैयार करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब पोर्टल पर इसका हल निकाल दिया गया है।
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परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज के नाम से नया विकल्प आ गया है। जिसके तहत मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा। इससे जिले के करीब ढाई हजार नवविवाहिताओं को फायदा होगा।


पहले नई आई दुल्हन का नाम परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज नाम से नया विकल्प आया है। जिसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। -राजकुमार, सीएससी सेंटर संचालक।

पीपीपी में लगातार बदलाव आते रहते हैं। इन बदलावों से लोगों को अब परिवार पहचान पत्र में काफी सहूलियत भी मिल रही है। -शिल्पा, डीएम, सीएससी सेंटर

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