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परिजनों को साढ़े 21 लाख मुआवजा देने का आदेश

Sun, 11 Dec 2016 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद Updated Sun, 11 Dec 2016 12:43 AM IST
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  वाहन दुर्घटना मुआवजा ट्रिब्युनल के जज राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने सड़क हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को साढ़े 21 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये राशि हादसे का कारण बने वाहन के चालक, मालिक और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की फतेहाबाद ब्रांच को अदा करना होगा।

जानकारी के मुताबिक मृतक अर्जुन 15 अप्रैल 2015 को दरियापुर जा रहा था कि गांव अक्कावांली नहर के पास फतेहाबाद-सिरसा रोड पर कैंटर ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने 16 अप्रैल 2015 को कैंटर चालक रानियां निवासी सुखबीर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 व 304ए के तहत मामला दर्ज किया था।
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मृतक की पत्नि राजी ने ट्रिब्युनल में याचिका दायर कर मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई थी। ट्रिब्युनल ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त तीनों को संयुक्त रूप से मृतक की पत्नी राजी पुत्र संदीप व फौजी और पुत्री सुमन को 21 लाख 53 हजार रुपये की राशि साढे़ सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज मुआवजा अदा करने तक देने के आदेश दिए।
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