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Fatehabad: हेरोइन तस्करी के दोषी तीन लोगों को 11-11 साल की कैद, एक लाख 10 हजार जुर्माना
Tue, 25 Jul 2023 09:29 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 25 Jul 2023 09:29 PM IST
सार
हेरोइन तस्करों को सदर पुलिस ने 2020 में पकड़ा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने सजा सुनाई है।
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court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने हेरोइन तस्करी के तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उनको 11-11 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार सदर पुलिस ने अक्तूबर 2020 में एमपी रोही से झलनिया रोड नहर पुल के पास नाकाबंदी कर रखी थी और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखकर एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी वापस ले जाने लगा तो पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोका।
गाड़ी चालक ने अपना नाम पूर्णचंद निवासी भूना, सुमित निवासी चंदोकलां जिला कैथल बताया। पुलिस ने मौके पर एसडीओ रणजीत सिंह को बुलाकर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डैशबोर्ड से लिफाफे में 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
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इस मामले में पुलिस ने बाद में भूना निवासी नसीब सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए उनको 11-11 साल की कैद व प्रत्येक दोषी को एक लाख 10 हजार-एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार सदर पुलिस ने अक्तूबर 2020 में एमपी रोही से झलनिया रोड नहर पुल के पास नाकाबंदी कर रखी थी और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखकर एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी वापस ले जाने लगा तो पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को रोका।
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गाड़ी चालक ने अपना नाम पूर्णचंद निवासी भूना, सुमित निवासी चंदोकलां जिला कैथल बताया। पुलिस ने मौके पर एसडीओ रणजीत सिंह को बुलाकर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डैशबोर्ड से लिफाफे में 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
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इस मामले में पुलिस ने बाद में भूना निवासी नसीब सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए उनको 11-11 साल की कैद व प्रत्येक दोषी को एक लाख 10 हजार-एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।