फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   अफीम व चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को भेजा जेल

अफीम व चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को भेजा जेल

Wed, 07 Mar 2018 12:20 AM IST
Updated Wed, 07 Mar 2018 12:20 AM IST
विज्ञापन
अफीम व चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को भेजा जेल
अफीम और चूरापोस्त तस्करी के आरोपी को भेजा जेल
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
रतिया। पुलिस द्वारा गत दिवस कमाना मोड़ के पास अफीम व चूरापोस्त की तस्करी में गिरफ्तार किए गए आरोपी रिसाल सिंह निवासी कंवलगढ़ का अदालत से 4 दिन का पुलिस रिमांड लिए जाने के पश्चात मंगलवार को पुन: अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया।

ज्ञात रहे कि सहायक उप निरीक्षक टेक चंद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम पंजाब क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर वाहनों की तलाशी ले रही थी तो इसी दौरान गांव कमाना के पास ही एक कार आते हुए नजर आई। एक बार तो कार सवार युवक पुलिस की टीम को देखकर अपनी कार को वापस दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को संदेह होने के कारण उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कार को रोक लिया। पुलिस के आला अधिकारियों की देखरेख में ही जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 500 ग्राम अफीम व 85 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और 4 दिन का रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के अंतर्गत उक्त आरोपी ने स्वीकार किया था कि उपरोक्त अफीम व चूरा-पोस्त राजस्थान क्षेत्र से खरीद कर लाया था। बताया जाता है कि उपरोक्त तस्कर की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने राजस्थान में भी दबिश दी थी, लेकिन सफलता न मिलने के कारण पुलिस बैरंग ही लौट आई, जिसके पश्चात पुलिस ने उक्त आरोपी को मंगलवार पुन: अदालत में पेश कर दिया, जिसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया।
विज्ञापन


06 एफटीबीपी 29-रतिया में तस्कर को अदालत में पेश करने ले जाती पुलिस
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed