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नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी को 7 साल की कैद
Updated Sun, 09 Dec 2018 12:15 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रतिया पुलिस ने पंजाब के मानसा जिले के टिब्बी गांव निवासी गगनदीप उर्फ गग्गी के खिलाफ पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर 10 अक्तूबर 2017 को पोक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि वह और उसका परिवार कपास चुगने के लिए खेतों में गए हुए थे। उसका 12 साल का बेटा घर में अकेला था। इस दौरान गगनदीप उनके घर में आ गया और उसके बेटे को एक कमरे में ले जाकर उससे गलत कार्य किया। इसके बाद उसका बेटा गुमसुम रहने लगा था। जब उन्होंने बच्चे से इस बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। पुलिस ने गगनदीप के खिलाफ केस दर्ज करके उसे काबू कर लिया था। अब अदालत ने गगनदीप को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रतिया पुलिस ने पंजाब के मानसा जिले के टिब्बी गांव निवासी गगनदीप उर्फ गग्गी के खिलाफ पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर 10 अक्तूबर 2017 को पोक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि वह और उसका परिवार कपास चुगने के लिए खेतों में गए हुए थे। उसका 12 साल का बेटा घर में अकेला था। इस दौरान गगनदीप उनके घर में आ गया और उसके बेटे को एक कमरे में ले जाकर उससे गलत कार्य किया। इसके बाद उसका बेटा गुमसुम रहने लगा था। जब उन्होंने बच्चे से इस बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। पुलिस ने गगनदीप के खिलाफ केस दर्ज करके उसे काबू कर लिया था। अब अदालत ने गगनदीप को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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