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Fatehabad News: विवाह पंजीकरण का सचिव से वापस लिया चार्ज
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फतेहाबाद। विवाह पंजीकरण के आवेदनों को रद्द करने के मामले को लेकर बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में सीएससी संचालकों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में सीएससी संचालकों ने कहा कि वह नियम अनुसार ही आवेदन कर रहे हैं, लेकिन फाइलों को रद्द किया जा रहा है। इसके चलते आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
बैठक में ईओ राजेंद्र सोनी, सचिव गोबिंद और पार्षद भी मौजूद रहे। सचिव ने कहा कि नियम अनुसार अगर आवेदन नहीं आएगा तो रद्द किया जाएगा। सीएससी संचालक योगेश और नवीन ने कहा कि एक्ट के मुताबिक ही आवेदन किए जा रहे हैं। बिना अग्नि फेरे की फाइलों को नगर परिषद प्रशासन जानबूझकर रद कर रहा है और 1954 के स्पेशल मेरिज एक्ट के अनुसार आवेदन करने का दबाव डाला जा रहा है। जबकि वह विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 के अनुसार आवेदन कर रहे हैं।
हरियाणा में किसी भी धर्म, जाति का व्यक्ति विवाह के लिए पंजीकरण कर सकता है, लेकिन अधिकारी पुराने एक्ट के अनुसार चल रहे हैं और उलझाया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि शादी कार्ड में नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुसार होना चाहिए। इस मामले को लेकर तीन बार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसका समाधान नहीं हो रहा है और सचिव अपने नियमों पर अड़े हुए है।
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वहीं बैठक में ईओ राजेंद्र सोनी ने कहा कि वह खुद विवाह पंजीकरण का चार्ज संभालेंगे। पार्षद मोहन लाल नारंग और चंद्रभान वधवा ने कहा कि नियम अनुसार ही लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक्ट में उलझाया जा रहा है। अगर समाधान नहीं हुआ तो वीरवार को बैठक की जाएगी। गौरतलब है विवाह पंजीकरण का कार्यभार पांच फरवरी को ही सचिव को सौंपा गया था।
पिछले पांच सालों में ये हुए हैं विवाह पंजीकरण
वर्ष पंजीकरण
2020 140
2021 177
2022 215
2023 372
2024 540
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विवाह पंजीकरण संबंधित काम को मैं खुद देखूंगा। इसको लेकर औपचारिकता पूरी की जा रही है। नियम अनुसार ही विवाह पंजीकरण कार्य होगा।
- राजेंद्र सोनी, ईओ, नगर परिषद
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बैठक में ईओ राजेंद्र सोनी, सचिव गोबिंद और पार्षद भी मौजूद रहे। सचिव ने कहा कि नियम अनुसार अगर आवेदन नहीं आएगा तो रद्द किया जाएगा। सीएससी संचालक योगेश और नवीन ने कहा कि एक्ट के मुताबिक ही आवेदन किए जा रहे हैं। बिना अग्नि फेरे की फाइलों को नगर परिषद प्रशासन जानबूझकर रद कर रहा है और 1954 के स्पेशल मेरिज एक्ट के अनुसार आवेदन करने का दबाव डाला जा रहा है। जबकि वह विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 के अनुसार आवेदन कर रहे हैं।
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हरियाणा में किसी भी धर्म, जाति का व्यक्ति विवाह के लिए पंजीकरण कर सकता है, लेकिन अधिकारी पुराने एक्ट के अनुसार चल रहे हैं और उलझाया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि शादी कार्ड में नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुसार होना चाहिए। इस मामले को लेकर तीन बार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसका समाधान नहीं हो रहा है और सचिव अपने नियमों पर अड़े हुए है।
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वहीं बैठक में ईओ राजेंद्र सोनी ने कहा कि वह खुद विवाह पंजीकरण का चार्ज संभालेंगे। पार्षद मोहन लाल नारंग और चंद्रभान वधवा ने कहा कि नियम अनुसार ही लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक्ट में उलझाया जा रहा है। अगर समाधान नहीं हुआ तो वीरवार को बैठक की जाएगी। गौरतलब है विवाह पंजीकरण का कार्यभार पांच फरवरी को ही सचिव को सौंपा गया था।
पिछले पांच सालों में ये हुए हैं विवाह पंजीकरण
वर्ष पंजीकरण
2020 140
2021 177
2022 215
2023 372
2024 540
विवाह पंजीकरण संबंधित काम को मैं खुद देखूंगा। इसको लेकर औपचारिकता पूरी की जा रही है। नियम अनुसार ही विवाह पंजीकरण कार्य होगा।
- राजेंद्र सोनी, ईओ, नगर परिषद