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प्रिंटिंग प्रेसों में ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित न करें, जिससे समाज में भ्रांतियां फैले
Updated Tue, 28 Nov 2017 11:18 PM IST
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प्रिंटिंग प्रेसों में ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित न करें, जिससे समाज में भ्रांतियां फैले
अमर उजाला ब्यूरो
टोहाना।
एसडीएम सरजीत नैन ने मंगलवार को उनके कार्यालय में शहर की प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों और संपादकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में शहर की प्रिंटिंग प्रेसों के मालिक तथा संपादकों ने भाग लिया।
एसडीएम सरजीत नैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रैस में मुद्रित तथा प्रकाशित की जा रही पाठक सामग्री की दो-दो प्रतियां सरकार के प्रैस शाखा के अधीक्षक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम धारा 1867 की धारा 9बी तथा 5ए के तहत सरकार को प्रेस में मुद्रित तथा प्रकाशित की जा रही पुस्तकों तथा अन्य पाठक सामग्री की दो-दो प्रतियां उपलब्ध करवानी होती है। बैठक में उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेसों में ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित न करें, जिससे समाज में भ्रांतियां फैले तथा लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचे। समाज में भ्रांतियां फैलाने वाली कोई भी मुद्रण सामग्री यदि किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित होती पाई गई जाती है तो उसके खिलाफ प्रेस एक्ट की धारा-9 बी रेड विद की धारा 9 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
टोहाना।
एसडीएम सरजीत नैन ने मंगलवार को उनके कार्यालय में शहर की प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों और संपादकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में शहर की प्रिंटिंग प्रेसों के मालिक तथा संपादकों ने भाग लिया।
एसडीएम सरजीत नैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रैस में मुद्रित तथा प्रकाशित की जा रही पाठक सामग्री की दो-दो प्रतियां सरकार के प्रैस शाखा के अधीक्षक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम धारा 1867 की धारा 9बी तथा 5ए के तहत सरकार को प्रेस में मुद्रित तथा प्रकाशित की जा रही पुस्तकों तथा अन्य पाठक सामग्री की दो-दो प्रतियां उपलब्ध करवानी होती है। बैठक में उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेसों में ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित न करें, जिससे समाज में भ्रांतियां फैले तथा लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचे। समाज में भ्रांतियां फैलाने वाली कोई भी मुद्रण सामग्री यदि किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित होती पाई गई जाती है तो उसके खिलाफ प्रेस एक्ट की धारा-9 बी रेड विद की धारा 9 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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