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सरकारी संपत्ति पर वॉल पेटिंग की नहीं होगी अनुमति : उपायुक्त

Wed, 28 Aug 2024 03:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 28 Aug 2024 03:56 AM IST
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Wall painting will not be allowed on government property
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विलेंस टीमों को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि कहीं भी सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबधित राजनीतिक पार्टी या लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी।
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उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति जरूरी है। निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। किसी निजी भवन पर पोस्टर, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम-कम-एआरओ ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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