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Charkhi Dadri News: एसएसटी जांचेगी वाहन, आचार संहिता के अनुपालन पर नजर रखेगी एफएसटी
Sat, 16 Mar 2024 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 16 Mar 2024 01:44 AM IST
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दादरी में टीमों को चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते एसडीएम नवीन कुमार।
चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा शनिवार को की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो गया है। इसके तहत एसडीएम नवीन कुमार ने शुक्रवार को फ्लाइंग स्क्वाॅड टीम (एफएसटी), स्टेटिस्टिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी) और सेक्टर सुपरवाइजर आदि सभी टीमों को चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया पर टीमें पैनी नजर रखेंगी और रोजाना संबंधित अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी टीमों को बताईं।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि एसएसटी निर्धारित स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच करेगी जबकि एफएसटी संपूर्ण आचार संहिता के अनुपालन पर नजर रखेगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित रकम से ज्यादा की नकदी लेकर घूम रहा है तो उससे सबूत मांगा जाएगा। राशि के अवैध पाए जाने पर उसे जांच के दौरान जब्त किया जा सकता है। जब्त किए गए सामान की रिपोर्ट अनुबंध 57 में देनी होगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 171 सहित विभिन्न धाराओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे चुनाव के दौरान अधिनियम में निहित धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकें। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखा जाए कि सर्वप्रथम उनकी टीम के प्रभारी यह संक्षिप्त विवरण देंगे कि वे कौन से स्थान और किस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में तिथि और समय का होना जरूरी है। टीम को भी रोजाना अपनी रिपोर्ट और सीडी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी केे पास जमा करवानी होगी।
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- एक्ट के उल्लंघन पर थमाया जाएगा नोटिस
प्रशिक्षण के दौरान बताया कि अगर कोई राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत नोटिस जारी कर पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री हटवाई जाएगी। नियमों की अनदेखी पर दोषी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर स्वीकृत का स्टीकर लगा होना जरूरी है।
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प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि एसएसटी निर्धारित स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच करेगी जबकि एफएसटी संपूर्ण आचार संहिता के अनुपालन पर नजर रखेगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित रकम से ज्यादा की नकदी लेकर घूम रहा है तो उससे सबूत मांगा जाएगा। राशि के अवैध पाए जाने पर उसे जांच के दौरान जब्त किया जा सकता है। जब्त किए गए सामान की रिपोर्ट अनुबंध 57 में देनी होगी।
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वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 171 सहित विभिन्न धाराओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे चुनाव के दौरान अधिनियम में निहित धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकें। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखा जाए कि सर्वप्रथम उनकी टीम के प्रभारी यह संक्षिप्त विवरण देंगे कि वे कौन से स्थान और किस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में तिथि और समय का होना जरूरी है। टीम को भी रोजाना अपनी रिपोर्ट और सीडी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी केे पास जमा करवानी होगी।
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- एक्ट के उल्लंघन पर थमाया जाएगा नोटिस
प्रशिक्षण के दौरान बताया कि अगर कोई राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत नोटिस जारी कर पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री हटवाई जाएगी। नियमों की अनदेखी पर दोषी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर स्वीकृत का स्टीकर लगा होना जरूरी है।

दादरी में टीमों को चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते एसडीएम नवीन कुमार।